शनिवार, 29 मार्च 2014

तीसरे चरण की अधिसूचना जारी


तीसरे चरण की अधिसूचना जारी

(संतोष पारदसानी)

भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 29 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही दस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम-निर्देशन पत्र जारी करने का सिलसिला प्रारंभ हो जायेगा, जो 5 अप्रैल तक चलेगा।
प्रदेश के 29 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में से दस में तीसरे चरण के लिए 24 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण के निर्वाचन के लिए संसदीय क्षेत्र 18-विदिशा, 21-देवास, 22-उज्जैन, 23-मंदसौर, 24-रतलाम, 25-धार, 26-इंदौर, 27-खरगौन, 28-खण्डवा और 29-बैतूल के लिए 29 मार्च से नाम-निर्देशन पत्र लिए जायेंगे। नाम-निर्देशन पत्र प्रातरू 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ) को जमा किये जा सकेंगे। नाम-निर्देशन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि शनिवार 5 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) सोमवार 7 अप्रैल को होगी।
निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार बुधवार 9 अप्रैल तक नाम-निर्देशन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने देश के अन्य राज्यों सहित मध्यप्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करवाने का निर्णय लिया है। तीसरे चरण के लिए 24 अप्रैल को मतदान होगा।

मतदान प्रारंभ होने के एक घंटे पहले होगा मॉक पोल


मतदान प्रारंभ होने के एक घंटे पहले होगा मॉक पोल

(राजेश शर्मा)

भोपाल (साई)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश ने मतदान शुरू होने के एक घंटे पहले मॉक पोल करवाने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये हैं।
निर्देश में बताया गया है कि मतदान प्रारंभ होने के एक घंटे पहले पीठासीन अधिकारियों द्वारा मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष कम से कम 50 मत ईवीएम मशीन में डलवाये जायें और मॉक पोल के परिणाम से अभिकर्ताओं को अवगत करवाया जाये। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव डयूटी में लगे अमले को प्रशिक्षण के दौरान इसकी जानकारी दी जाये। पीठासीन अधिकारी जब मॉक पोल करें तो अभिकर्ता से इस बात की पुष्टि करवा लें कि मॉक पोल के दौरान जिस अभ्यर्थी के सामने वाला बटन दबाया जा रहा है उसी के सामने इंडीकेटर जल रहा है।
मॉक पोल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में खराबी सामने आये तो उसे तुरन्त बदला जाये। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिस मतदान केन्द्र में वीडियो रिकार्डिंग की व्यवस्था हो वहाँ मॉक पोल की वीडियो रिकार्डिंग भी करवाई जाये। मतदान केन्द्रों पर उपस्थित उम्मीदवार एवं राजनैतिक दलों के एजेंट से यह सुनिश्चित करवा लें कि मॉक पोल के मत परिणाम को पूरी तरह से डिलीट कर ही वास्तविक मतदान प्रारंभ किया गया है।

मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा


मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा

(सोनल सूर्यवंशी)

भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश में 3 चरण में लोकसभा चुनाव के लिये मतदान दिवस पर प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी पद पर कार्यरत है उसे मतदान के दिन सवेतन छुट्टी दिया जाना अनिवार्य है।
इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिव व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि यदि कोई नियोजक अधिनियम 1951 की धारा 135 का उल्लंघन करता है तो उसे सजा एवं आर्थिक दण्ड दोनों हो सकते हैं। प्रदेश में 3 चरण 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को 29 संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान होगा।