शनिवार, 23 अप्रैल 2011

अवैध तौर पर संचालित सायबर कैफे पर कसेगी लगाम

सायबर कैफे में अब फोटो जरूरी

दो लाख सायबर कैफे में होगी यह व्यवस्था लागू

नई दिल्ली (ब्यूरो)। सायबर क्राईम पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। मई माह से इंटरनेट कैफे में नेट सर्फिंग के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र के अलावा उपयोगकर्ता का एक फोटो भी वेब केमरे से खीचना अनिवार्य किया जा सकता है।
केंद्रीय सूचना और प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने इस तारतम्य में कड़े नियम बना दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सायबर कैफे जाकर इंटरनेट का प्रयोग करता है तो उसे अपने साथ फोटो वाला आई डी रखना अनिवार्य होगा। कैफे के संचालक की यह जवाबदारी होगी कि वह उपयोगकर्ता का एक फोटो खीचकर रखे।
गौरतलब है कि आपराधिक मामले, विशेषकर धमकी भरे ईमेल, आतंकी हमलों के ईमेल, धोखाधड़ी, छेड़छाड़, बालाओं की फोटो में छेड़खानी कर उसे अश्लील बनाकर नेट पर परोसने के अनेकानेक मामले सामने आने पर केद्र सरकार ने सख्ती बरतने का मन बनाया है। नए नियमों के अनुसार सभी इंटरनेट पार्लर का पंजीयन आवश्यक कर दिया गया है। एक अनुमान के अनुसार देश में वर्तमान में लगभग दो लाख सायबर कैफे संचालित हो रहे हैं, जिसमें पंजीयन की अनिवार्यता नहीं है।

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