शनिवार, 24 नवंबर 2012

दिल्ली में प्लास्टिक पर प्रतिबंध!




दिल्ली में प्लास्टिक पर प्रतिबंध!

(मणिका सोनल)

नई दिल्ली (साई)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से प्लास्टिक बैग के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ के प्रावधान के तहत ये प्रतिबंध लगाया है। इसका उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की कैद और एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
दिल्ली के मुख्य सचिव पी के त्रिपाठी ने नगर निगम, एनडीएमसी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से इस प्रतिबंध को लागू करने को कहा है। अधिसूचना के अनुसार दुकानदारों, थोक और खुदरा विक्रेताओं तथाखोमचे-फेरीवालों सहित किसी भी व्यक्ति को सामान देने के लिए प्लास्टिक थैलियों को बेचने, भंडारण और इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।


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