शुक्रवार, 16 अगस्त 2013

सद्भाव पर किया कलेक्टर ने ढाई करोड़ का जुर्माना

सद्भाव पर किया कलेक्टर ने ढाई करोड़ का जुर्माना

(दादू अखिलेंद्र नाथ सिंह)

सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत य्ाादव ने शासकीय्ा भूमि पर गौण खनिज गिट्टी के अवैध भंडारण के लिय्ो मेसर्स सद्भाव इंजीनिय्ारिंग प्रा.लि. कंपनी, कैम्प बटवानी तहसील व जिला सिवनी पर २ करोड ४१ लाख ५0 हजार रूपय्ो का जुर्माना लगाय्ाा है।
जिला दंडाधिकारी न्य्ााय्ाालय्ा द्वारा १४ अगस्त को इस आशय्ा का आदेश पारित किय्ाा गय्ाा है। मध्य्ाप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) निय्ाम २00६ के अंतर्गत मेसर्स सद्भाव इंजीनिय्ारिंग प्रा.लि. कंपनी, कैम्प बटवानी, तहसील व जिला सिवनी पर लगाय्ाा गय्ाा य्ाह जुर्माना इस कंपनी द्वारा शासकीय्ा भूमि पर अवैध रूप से भंडारित एवं जब्त की गई ६९00 घनमीटर गौण खनिज गिट्टी के बाजार मूल्य्ा २४,१५,000 रूपय्ो के ठीक दस गुना के बराबर है।
कंपनी द्वारा अर्थदंड की राशि शासकीय्ा कोष में जमा करने के उपरांत ही प्रकरण में जब्त की गई गौण खनिज गिट्टी जब्ती से मुक्त कर कंपनी को सौंपने के आदेश जारी किय्ो गय्ो है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर जब्त गौण खनिज ६९00 घनमीटर गिट्टी शासन के पक्ष में राजसात कर ली जाय्ोगी।
प्रकरण कुछ य्ाूं है कि खनिज निरीक्षक सिवनी द्वारा ७ जुलाई २0११ को ग्राम फुलारा, तहसील व जिला सिवनी स्थित शासकीय्ा भूमि खसरा नंबर १८७ का निरीक्षण किय्ाा गय्ाा था। इस भूमि पर मेसर्स सद्भाव इंजीनिय्ारिंग प्रा.लि. कंपनी, कैम्प बटवानी द्वारा ६९00 घनमीटर गौण खनिज गिट्टी अवैध रूप से संग्रहित/भंडारित करना पाय्ाा गय्ाा। खनिज निरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन तैय्ाार कर प्रकरण जिला दंडाधिकारी न्य्ााय्ाालय्ा सिवनी में लगा दिय्ाा। प्रतिवेदन/प्रकरण के आधार कंपनी को ६९00 घनमीटर गौण खनिज गिट्टी के बाजार मूल्य्ा २४,१५,000 रूपय्ो की दो गुना राशि अर्थात ४८,0,000 का अर्थदंड लगाने के लिय्ो २२ नवंबर २0११ को शोकॉज नोटिस जारी किय्ाा गय्ाा।
कंपनी द्वारा नोटिस का लिखित उत्तर एक मार्च २0१२ को प्रस्तुत किय्ाा गय्ाा। जिसमें कंपनी ने जिला दंडाधिकारी न्य्ााय्ाालय्ा में गौण खनिज के भंडारण के लिय्ो अनुमति देने का आवेदन दिय्ाा, जो कि सुनवाई के उपरान्त तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिय्ाा गय्ाा। भंडारण की अनुमति प्राप्त न होने के बावजूद भी कम्पनी द्वारा शासकीय्ा भूमि पर अवैध भंडारण के लिय्ो की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा न करने और अवैधानिक रूप से गौण खनिज का भंडारण किय्ाा जाना प्रमाणित होने पर जिला दंडाधिकारी भरत य्ाादव द्वारा जब्त खनिज के बाजार मूल्य्ा की दुगनी राशि के स्थान पर बाजार मूल्य्ा की दस गुनी राशि का अर्थदंड लगाय्ाा गय्ाा है।

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