शनिवार, 24 अगस्त 2013

पता नहीं कब दी गई, सुअर पालकों को चेतावनी!

पता नहीं कब दी गई, सुअर पालकों को चेतावनी!

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। नगर पालिका प्रशासन शहर के आवारा सुअरों को लेकर पता नहीं कैसे एकाएक हरकत में आ गया है। सुअर पालकों को चेतावनी दी गई है कि वे आवारा घूमते सुअरों को चौबीस घंटे के अंदर शहर से बाहर कर दें अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
जिला जनसंपर्क कार्यालय सिवनी के माध्यम से आज यह पत्र समाचार पत्रों को प्रेषित किया गया है। इस पत्र की विशेषता यह है कि इसमें ना तो पत्र का क्रमांक ही अंकित है और ना ही जारी किए जाने की तिथि, जिससे लग रहा है मानो नगर पालिका का निर्लज्ज प्रशासन महज रस्म अदायगी और कागजी खाना पूर्ती की गरज से ऐसा कर रहा है।
बहरहाल, विज्ञप्ति पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पत्र क्रमांक पुअसि / जिविशा / 181 / 2013 का उल्लेख किया गया है जो आज से पांच माह पहले 26 मार्च को जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि समस्त सूअर पालकों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा पोषित सुअरों के द्वारा शहरी क्षेत्र में कफी गंदगी और धमाचौकड़ी मचा रहे हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इस पत्र में आगे कहा गया है कि मौसम को देखते हुए अत्याधिक बारिश से जहां तहां सुअर (शब्द अस्पष्ट हैं) जिससे डेंगू, मलेरिया, स्वाईन फ्लू जैसी घातक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। वर्तमान में कुछ मरीज डेंगू के भी पाए गए हैं, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि आपके द्वारा पालतू सुअरों के द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है, पूर्व में भी आपको सूचित किया जा चुका है, कि आपके पशुओं को नगर सीमा के बाहर करें, किन्तु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। आपके द्वारा सूचना की खुलेआम अव्हेलना की जा रही है।
पत्र के अंत में कहा गया है कि आप 24 घंटे के भीतर अपने पालतू पशु सुअरों को नगर सीमा के बाहर करें अन्यथा आपके विरूद्ध पशुपालन अधिनियम 1961 की धारा 253 के अंतर्गत प्रशासनिक (शब्द अस्पष्ट हैं) प्रसतावित कर पुलिस कार्यवाही कर सुअर पालकों के नाम भेजे जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।
इस पत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हस्ताक्षर हैं पर कहीं भी तिथि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसकी प्रति जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सहायक संचालक जनसंपर्क, के साथ ही साथ किसी वाहन चालक को शहर के 24 वार्ड में ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मुनादी हेतु भेजा गया है।

बताया जा रहा है कि इस तरह नगर पालिका प्रशासन द्वारा आवारा सुअरों के खिलाफ कार्यवाही का एक स्वांग रचा गया है। उल्लेखनीय होगा कि संवेदनशील जिला कलेक्टर भरत यादव पूर्व में आवारा सुअर, मवेशियों को पकड़ने के लिए साफ तौर पर कड़े निर्देश दे चुके हैं। बावजूद इसके पालिका को कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाने में ज्यादा मजा आता दिख रहा है। कुछ दिन पूर्व आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान पालिका ने अवश्य ही चलाया था, जिसमें पालिका अध्यक्ष ने वाहन में बैठकर फोटो खिचवाकर वाहवाही लूटी थी। यह अभियान एक दिन के बाद ही टॉय टॉय फिस्स हो गया था।

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