बुधवार, 2 अप्रैल 2014

डॉ.गर्ग को निलंबित किया आयुक्त ने!

डॉ.गर्ग को निलंबित किया आयुक्त ने!

(सुरेंद्र जायसवाल)

जबलपुर (साई)। संभागायुक्त दीपक खाण्डेकर द्वारा गंभीर आरोपों और जिला कलेक्टर सिवनी की अनुशंसा पर सिवनी के प्रभारी जिला आयुष अधिकारी डॉ.सतीश दत्त गर्ग को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में डॉ.गर्ग का मुख्यालय कहां होगा? उनका प्रभार किसे सौंपा जाएगा? यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।
आयुक्त कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जिला आयुष अधिकारी पर लोकसभा निर्वाचन 2014 आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कई प्रकार के गंभीर आरोप लगे हैं। डॉ.सतीश गर्ग द्वारा अपने पद पर रहने के दौरान आकाश सूर्यवंशी की नियुक्ति अंशकालिक सफाई कर्मी (पी.टी.एस.) के पद पर नियमों के विपरीत करना, स्वार्थसिद्धि के उद्देश्य से स्वयं के द्वारा आकाश सूर्यवंशी का नियुक्ति आदेश तैयार कर हस्ताक्षर करना एवं डाक बुक पंजी में अशोक सूर्यवंशी का नाम अंकित कर जारी किया जाना, नियुक्ति आदेश में सामान्यतः उपस्थिति के लिये समय-सीमा निर्धारित न करना, जावक पंजी में स्वयं के द्वारा पी.टी.एस. नियुक्ति आदेश की प्रविष्टि करना एवं जावक लिपिक को अनुपस्थित बताकर झूठा कथन देकर जांच अधिकारी को भ्रमित करना, नियम विरूद्ध आचार संहिता का उल्लंघन कर अवैधानिक तौर पर पी.टी.एस. के पद पर नियुक्ति करना, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध न करवाना, आयुक्त आयुष अधिकारी द्वारा वेतन आहरण पर रोक लगाने के पश्चात स्वयं का वेतन नियम विरूद्ध आहरण करने का प्रयास करना, संयुक्त जांच समिति द्वारा उपरोक्त तथ्य सत्य पाये जाने पर जिला आयुष अधिकारी डॉ.सतीश दत्त गर्ग को अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने, वित्तीय संहिता व कोषालय संहिता के प्रावधानों के दौरान अवैधानिक तौर पर नियम विरूद्ध कार्यवाही कर वित्तीय अनियमितता की गई है।
सूत्रों ने साई न्यूज को आगे बताया कि डॉ.गर्ग के उपरोक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों, एवं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम तीन सामान्य (1) (2) (3) के विरूद्ध ऊपर वर्णित अनुशासनहीता पूर्ण किये गये कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आते हैं, जो म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 सहित उक्त वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय है। संभाग आयुक्त दीपक खाण्डेकर द्वारा नियमानुसार विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही करते हुए डॉ.सतीश गर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

नस्ती जिला कलेक्टर सिवनी के माध्यम से हमारे पास आई थी। हमारे कार्यालय से प्रभारी जिला आयुष अधिकारी डॉ.सतीश दत्त गर्ग को निलंबित कर दिया गया है।
दीपक खाण्डेकर

आयुक्त, जबलपुर.

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