शनिवार, 30 मार्च 2013

मुजफ्फरनगर : एक अपै्रल से नहीं बिकेगा मुजफ्फरनगर जिले में तम्बाकू व गुटखा


एक अपै्रल से नहीं बिकेगा मुजफ्फरनगर जिले में तम्बाकू
व गुटखा

(सचिन धीमान)

मुजफ्फरनगर (साई)। सुप्रीम कोर्ट केे आदेश के बाद प्रदेश सरकार के निर्देशन में जनपद में एक अपै्रल से तम्बाकू व गुटखे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगने जा रहा है। एक अपै्रल के बाद जनपद में तम्बाकू व गुटखे के बिक्री करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवही की जायेगी। तम्बाकू व गुटखे बेचते पकडे जाने वाले लोगों को कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा हो सकती है।
पत्रकारों से वार्ता करते हुए अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आगामी एक अपै्रल से मुजफ्फरनगर जिले में तम्बाकू, निकोटिन से युक्त पान मसाला और गुटखा की बिक्री निर्माण और भण्डारन पर रोक लग गयी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने यह रोक लगायी है। गुटखे की बिक्री और निर्माण एवं भण्डारन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए जिले में पांच टीमों का गठन किया गया है। नगर क्षेत्र में सिटी मजिस्टेªट के नेतृत्व में और तहसीलों में एसडीएम के नेतृत्वों में टीमे गठित की गयी है। जिले में दो दिन तक प्रचार प्रसार भी किया जायेगा जिससे लोग गुटखे और तम्बाकू को लेकर जागरूक हो जाये। इसके बाद छापामार अभियार चलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि देश में प्रतिवर्ष 8 हजार व्यक्ति गुटखे के कारण मुंह के कैंसर का शिकार हो रहे है। इनमें 15 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं की संख्या 25 फीसदी और महिलाओं की संख्या 18 फीसदी है।

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