गुरुवार, 6 जनवरी 2011

उत्पादक राज्य को मिलेगी पचास फीसदी हिस्सेदारी

नई बिजली आवंटन नीति जारी

नई दिल्ली (ब्यूरो)। सरकारी स्वामित्व वाले नये ताप बिजली संयंत्रों द्वारा पैदा की जाने वाली बिजली का 50 फीसदी हिस्सा उस राज्य को मिलेगा जहां वह संयंत्र स्थित है। सरकार ने इस आशय की एक नयी नीति को गुरुवार को मंजूरी दी।
कैबिनेट की बैठक के बाद एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि 50 फीसदी बिजली उस राज्य को मिलेगी जहां बिजली संयंत्र है। 35 प्रतिशत बिजली क्षेत्र के अन्य हिस्सेदारों को मिलेगी। शेष 15 प्रतिशत बिजली केन्द्र सरकार के कब्जे में होगीए जिसका आवंटन नहीं किया गया है।
यह प्रस्ताव 14 परियोजनाओं से जुड़ा है। एनटीपीसी और अन्य केन्द्रीय उपक्रमों के ताप बिजली की ये परियोजनाएं 12वीं और 13वीं योजना के दौरान तैयार होंगी। नयी नीति से पहले बिजली आवंटन का गाडगिल फार्मूला अपनाया जाता थाए जिसके तहत दस प्रतिशत बिजली उस राज्य को मिलती थीए जहां संयंत्र है। संबद्ध हिस्सेदारों या राज्यों के लिए 75 प्रतिशत बिजली सुरक्षित रहती थी जबकि शेष केन्द्र के पास रहती थी।

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