रविवार, 10 जुलाई 2011

‘हाय हाय‘ नहीं सरकारी दफ्तर मंे चलेगी कलम

हाय हायनहीं सरकारी दफ्तर मंे चलेगी कलम

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। खुशी के मौकों पर घरों में ताली बजाकर हाय हायकरने वाले किन्नरों को अब सरकारी कार्यालयों में नौकरी मिल सकती है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायायल ने एक फैसले में किन्नरों के सरकारी नौकर बनने के रास्ते साफ कर दिए हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया है कि पंजाब सरकार की तरह वह भी किन्नरों को नौकरी पर रखने पर विचार अवश्य करे।

पंजाब की किन्नर काजल द्वारा दायर परिवार पर फैसला सुनाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश आदर्श कुमार गोयल और अजय कुमार मित्तल की खण्डपीठ ने कहा कि किन्नर सरकारी नौकरी के योग्य हैं। केंद्र ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए साफ किया था कि नपुंसकता को विकलांगता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वहीं पंजाब सरकार का कहना था कि नौकरियों में पुरूष और महिला के साथ ही साथ ट्रांसजेंडर का कालम भी रखा जाएगा।

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