शनिवार, 2 फ़रवरी 2013

अब कूरियन पर लगा रेप का आरोप


अब कूरियन पर लगा रेप का आरोप

(महेश)

नई दिल्ली (साई)। केरल में 1996 के गैंगरेप के एक मामले में पीड़ित महिला ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा के उपसभापति प्रफेसर पीजे कुरियन पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि वह भी इस रेपकांड में शामिल थे। पीड़िता ने कुरियन पर केस दर्ज करने की मांग की है।
गौरतलब है कि महिला कुरियन पर पहले भी यह आरोप लगा चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट ने कुरियन को राहत दे दी थी। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में 34 आरोपियों को बरी करने वाले केरल हाई कोर्ट के फैसले को पलटने से कुरियन एक बार फिर मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। उधर, कुरियन ने महिला के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि आपको इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचने से लिए जांच रिपोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को देखना चाहिए।
केरल के सूर्यनल्ली की रहने वाली पीड़ित महिला जो तब 16 साल की थी, का आरोप है कि 1996 में तब केंद्रीय मंत्री रहे कुरियन ने उसे पंचायत घर में बंधक बनाकर गैंगरेप किया था। पीड़िता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए सीनियर कॉन्सल चंदर उदय सिंह को को लिखे लेटर में उसने कहा कि वह जांच एजेंसी को कुरियन के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर पूरी तरह से कायम है। उसका आरोप है कि कुरियन ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए इस केस को दबाने की कोशिश की। पीड़िता ने कहा कि वह इस बात से बेहद आहत है कि कई जांच अधिकारियों ने कुरियन के खिलाफ उसके बयान को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा कि उस पर क्या गुजरी है, यह कोई नहीं जानता।
उधर, 33साल की इस पीड़ित महिला के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी अभी भी कुरियन को लेकर दहशत में है। कुरियन को वह जब कभी भी टीवी पर देखती है, उसे बंद कर देती है। युवती के करीबी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि उक्त युवती से गैंगरेप का यह मामला जनवरी 1996 का है। तब 16 साल की इस युवती को अगवा कर 40 दिन तक गैंगरेप किया गया था। शुरुआती जांच के बाद कुरियन का भी नाम सामने आया था। पीड़ित युवती ने एक अखबार में कुरियन की फोटो देखकर उनकी शिनाख्त की थी। 1999 में पीरमेडु के फर्स्ट क्लास जुडिशल कोर्ट ने कुरियन को प्रथम दृष्टया करार दिया था। कुरियन इसके बाद हाई कोर्ट गए और बरी हो गए। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे निजी मामला बताते हुए खारिज कर दिया।

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