शनिवार, 2 फ़रवरी 2013

ग्रामीण अंचलों में मिलेगा ग्रामीण परिवहन सेवा का लाभ


ग्रामीण अंचलों में मिलेगा ग्रामीण परिवहन सेवा का लाभ

(शिवेश नामदेव)

सिवनी (साई)। राज्य शासन द्वारा ग्रामीण मार्गाे पर यात्रियों को सतत अवागमन के लिये परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये ग्रामीण परिवहन सेवा प्रारंभ की गई है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिये ग्रामीणों को घंटों तक किसी चार पहिया यातायात वाहन का इंतजार करने की कठिनाई से निजात मिलेगी। सिवनी जिले में चिन्हित किये गये २९ ग्रामीण मार्गाे पर यात्री परिवहन सेवा संचालित की जायेगी। अतरू ऐसे इश्छुक आवेदक/वाहन स्वामी, जिनके वाहन की बैठक क्षमता ६ धन १ से अधिक तथा २१ धन २ तक है और परमिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे अपने वाहन के लिये अस्थाई अनुज्ञा आवेदन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। अस्थाई अनुज्ञापत्र के आवेदन आर।टी।ओ। कार्यालय में निरूशुल्क उपलब्ध हैं। आवेदन के साथ आवेदक को क्रमशरू वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, वाहन के बीमा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, फिटनेस प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, ऑन लाईन कर प्रमाण पत्र, स्टेज वाईज दूरी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से जारी दस्तावेज सहित आवेदन शुल्क ७५० रूपये की रसीद प्रस्तुत करनी होगी। आवेदक द्वारा संबंधित कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त टाइम टेबल का प्रकाशन कर आवेदन का नियमानुसार निराकरण किया जायेगा। परमिट स्वीकृति उपरांत वाहन की बैठक क्षमता के आधार पर रूपये ६० प्रतिसीट प्रति तिमाही के मान से मोटरयान कर भुगतान। न्यूनतम एक माह एवं अधिकतम ४ माह का परमिट प्राप्त कर सकते है। अवधि समाप्ति के पूर्व आगामी अवधि की अनुज्ञा नियमानुसार पुनरू जारी की जायेगी।                                    
वाहन की बैठक क्षमता ६ धन १ से अधिक तथा २१ धन २ तक होना आवश्यक है। वाहन की विन्ड स्क्रीन पर एवं यान की बॉडी के दोनों ओर सफेद रंग से चिन्हित की गई बॉडी पर नीले रंग से ग्रामीण परिवहन सेवा लिखा जायेगा। पट्टे की चौडाई १६ से।मी। (६ इंच) उंचाई में अक्षरों का आकार १० से।मी। (४ इंच) न्यूनतम होगा, जिसे २५ मीटर की दूरी से देखा जा सके। वाहन में अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी होना चाहिये। वाहन की विन्ड स्क्रीन तथा पीछे के कॉच की स्क्रीन केन्द्रीय मोटरयान नियम १९८९ के नियम १०० के अनुसार होना चाहिये तथा उन पर किसी प्रकार की कोई काली फिल्म नहीं लगी होनी चाहिये। वाहन में चालक, परिचालक वर्दी में रहेंगे तथा बैज धारण करेंगे। 

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