मंगलवार, 19 फ़रवरी 2013

इंटरनेशनल कोर्ट ने दिया भारत के पक्ष में फैसला


इंटरनेशनल कोर्ट ने दिया भारत के पक्ष में फैसला

(शरद)

नई दिल्ली (साई)। भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद पर एक महत्वपूर्ण फैसले में, हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कहा है कि कश्मीर में पनबिजली परियोजना के लिए किशनगंगा का जलमार्ग बदलने का भारत को अधिकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि न्यायालय के फैसले से एक बार फिर साबित हुआ है कि भारत सिन्धु जल समझौते के सभी प्रावधानों का पालन कर रहा है। पूर्व विदेश सचिव मुचकुन्द दूबे ने इसे एक संतोषजनक फैसला बताया।
उन्होने कहा कि यह जो निर्देश दिया गया है ये हिन्दुस्तान ने जो एक रुख अपनाया है की इन नदियों के ऊपर जो योजनाएं हैं वो इंडस ट्रीटी के अनुकूल हैं और इन योजनाओं से पाकिस्तान को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने का इरादा नहीं है। इस वरडिक्ट ने इसको साबित किया है और ये हिन्दुस्तान के लिए संतोष का विषय है और साथ ही साथ इस तरह की और योजनाओं को कार्यान्वित करने का मार्ग इससे प्रशस्त हो जाएगा। जिससे जम्मू और कश्मीर की जनता को फायदा होगा और वहां पर आर्थिक प्रगति में सहायता मिलेगी। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान, कश्मीर में किशनगंगा नदी पर पनबिजली परियोजना के निर्माण पर आपत्ति करता रहा है।

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