गुरुवार, 27 मार्च 2014

महावीर ट्रेडर्स आईल मिल पर गिरी गाज

महावीर ट्रेडर्स आईल मिल पर गिरी गाज

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी से प्राप्त शिकायत की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, केवलारी जिला सिवनी कराई गई थी। 10 जुलाई को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक अजय कांकरिया पिता प्रेमचंद कांकरिया मालिक महावीर ट्रेडर्स आईल मिल उगली, तहसील केवलारी जिला सिवनी हाल मुकाम चांगाटोला जिला-बालाघाट एवं श्री विजय टेम्भरे पिता रमेश टेम्भरे, संचालक, महावीर ट्रेडर्स आईल मिल उगली, निवासी खामी थाना उगली जिला सिवनी के विरूद्ध यह प्रकरण केरोसीन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश के उल्लघंन किये जाने पर मिल मालिक अजय कांकरिया पिता प्रेमचंद कांकरिया मालिक महावीर ट्रेडर्स आईल मिल उगली, तहसील केवलारी जिला सिवनी हाल मुकाम चांगाटोला जिला-बालाघाट को उनके द्वारा संचालित ग्राम उगली तहसील केवलारी जिला सिवनी स्थित आईल मिल में कोल्हू मशीन का संचालन नीले रंग के मिट्टी तेल से करने एवं कोल्हू मशीन संचालन के लिये एक प्लास्टिक केन में अनाधिकृत रूप से 40 लीटर नीले रंग का कैरोसीन संग्रहित करने के कारण उनका यह कृत्य केरोसीन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश का उल्लघंन होकर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होने के फलस्वरूप कोल्हू मशीन का संचालन नीले रंग के केरासीन से संचालित किये जाने की स्वीकारोक्ति के आधार पर तथा उसके लिखित जवाब में प्रथम त्रृटि मानकर जप्तशुदा केरोसीन एवं कोल्हू मशीन को राजसात किया जाकर अनावेदक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही किये जाने हेतु अभिमत तथा अनावेदक द्वारा अवैधानिक रूप से उसके मिल परिसर में एक प्लास्टिक केन में लगभग 40 लीटर नीले रंग केरोसीन अवैध रूप से संग्रहित किये जाने की स्वीकारोक्ति पर अनावेदकों की एक कोल्हू मशीन के टैंक में लगभग 15 लीटर नीले रंग का केरोसीन भरा हुआ तथा एक प्लास्टिक केन में लगभग 40 लीटर नीला रंग का केरोसीन मय प्लास्टिक केन एवं कोल्हू मशीन सहित अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत केरोसीन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश के उल्लघंन में शासन पक्ष में राजसात किया जाकर अनावेदकों के विरूद्ध केरोसीन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश में विहित प्रावधानों का उल्लघंन करने के कारण अनावेदक के विरूद्ध धारा 3/7 अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक रूप से दंडित किये जाने के लिये अनावेदक के विरूद्ध संबंधित थाने में दंडात्मक कार्यवाही हेतु अभियोजन दर्ज कराने के आदेश दिये गये।

इसी के साथ प्रकरण में जप्त राजसात उक्त कोल्हू मशीन के ईंधन टेंक में भरा हुआ 15 लीटर नीले रंग का केरोसीन एवं एक प्लास्टिक केन में लगभग 40 लीटर नीले रंग का भरा मिट्टी का तेल उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर विक्रय कराये जाने के आदेश न्यायालय कलेक्टर द्वारा जारी किये गये। कोल्हू मशीन की नीलाम से प्राप्त राशि तथा नीले रंग के मिट्टी के तेल उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर विक्रय से प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराये जाने के आदेश पारित किया जाकर उक्त आदेश का क्रियान्वयन हेतु न्यायालय कलेक्टर न्यायालय सिवनी द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी सिवनी को निर्देशित किया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं: