शनिवार, 9 जून 2012

जेल में मौज कर सकेंगे कैदी!


जेल में मौज कर सकेंगे कैदी!

(विक्की आनंद)

चंडीगढ़ (साई)। मानव की आधारभूत जरूरतों में शामिल सहचर्य के मसले पर पंजाब के जेल विभाग में पदस्थ पुलिस महानिदेशक काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। उनकी सिफारिशें अगर मान ली गईं तो आने वाले समय में जेल में लंबी सजा काट रहे कैदियों को अब अपनी अर्धाग्नी के साथ सहचर्य की अनुमति मिल सकती है।
पंजाब की जेलों में लंबी सजा काट रहे कैदियों को अपने लीगल पार्टनर से सेक्स की इजाजत मिल सकती है। सूबे के डीजीपी (जेल) शशिकांत ने राज्य सरकार को इस सिलसिले में एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कैदियों को उनके लीगल पार्टनर के साथ जेल की किसी तय जगह पर सेक्स करने की इजाजत देने की सिफारिश की गई है।
यदि सरकार इसे मान लेती है, तो पंजाब ऐसी पहल करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गौरतलब है कि कई देशों में कैदियों को विजिट पर आए अपने पार्टनर के साथ सेक्स की इजाजत है। डीजीपी (जेल) शशिकांत के कार्यलयीन सूत्रों का कहना है कि मनुष्य के प्रति ज्यादा संवेदनशील डीजीपी ने यह प्रस्ताव पंजाब में जेल सुधार कार्यक्रम के हिस्से के बतौर भेजा है। डीजीपी का मानना है कि भोजन की तरह सेक्स भी बेसिक जरूरत है। इससे रोकने पर कैदियों के बीच असुरक्षित यौन संबंध का खतरा बढ़ सकता है।
इस प्रस्ताव के मुताबिक कैदियों को सिर्फ अपने लीगल पार्टनर से ही सेक्स की इजाजत होगी। इस बारे में कैदियों के आवेदन पर उनके चरित्र, व्यवहार, सजा की अवधि के आधार पर विचार किया जाएगा। सूत्रों ने आगे बताया कि जो कैदी उम्र कैद जैसी लंबी सजा काट रहे हैं और सजा के दौरान जिनका व्यवहार अच्छा रहा है, वह इसके लिए पात्र होंगे। कैदियों को जेल के अंदर किसी गैरकानूनी हरकत में शामिल नहीं होना चाहिए। कैदियों की निजता का ध्यान भी रखा जाएगा। इसके लिए सभी जेल परिसर में एक कमरा बनाया जाएगा।
गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पहले से ही जेल में पत्नी के साथ रहने की याचिका लंबित है। हाई कोर्ट की ओर से इस पर डीटेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त अमाइक्स क्यूरी अनुपम गुप्ता ने इस पहल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जेल में लीगल पार्टनर के साथ सेक्स की इजाजत जेल सुधार की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

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