बुधवार, 26 सितंबर 2012

लाल पीली बत्ती हटाने का अभियान आरंभ


लाल पीली बत्ती हटाने का अभियान आरंभ

(सोनल सूर्यवंशी)

भोपाल (साई)। शासकीय एवं निजी वाहनों में अनाधिकृत रूप से लगी लाल या पीली बत्ती हटाने का अभियान बुधवार से शुरू होगा। गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने अभियान की शुरूआत वल्लभ भवन और पुलिस हेडक्वार्टर से करने के निर्देश मंगलवार को मंत्रालय में एक बैठक में दिए।
गृह मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि आपराधियों द्वारा लाल-पीली बत्ती लगाकर अपराध करने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि पात्र जन-प्रतिनिधि और अधिकारी ही लाल-पीली बत्ती का उपयोग वाहनों में करें। श्री गुप्ता ने संबधित जन से आग्रह किया है कि वाहनों से अनाधिकृत बत्ती हटाने के अभियान में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अधिकारियों के वाहनों और इसके साथ ही अन्य व्यक्तियों के वाहनों से लाल-पीली बत्ती हटवायी जाएगी। श्री गुप्ता ने कहा है कि जिन्हें पात्रता नहीं है, वे स्वयं अपने वाहन से बत्ती हटा लें।
गृह मंत्री ने कहा कि लाल-पीली बत्ती बेचने वाले दुकानदारों द्वारा भी अधिकृत पत्र के साथ आने वाले व्यक्ति को ही बत्ती बेची जाये। इसी तरह वी।आई।पी। डियूटी के दौरान लगने वाली प्रायवेट वाहनों के ड्राइवर के पास भी परिवहन अधिकारी का लाल बत्ती लगाने का आदेश होना अनिवार्य है। इस संबंध में निर्देश सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा अतिशीघ्र भेजा जाएगा।
0 लाल बत्ती की पात्रता
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, मध्यप्रदेश के मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, विधानसभा के उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समस्त न्याया धीश, लोकायुक्त/मुख्य सूचना आयुक्त, उप लोकायुक्त/सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश के उप मंत्रीगण/संसदीय सचिव, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष राज्य योजना मंडल, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, अध्यक्ष मध्यप्रदेश मध्यस्थम अधिकरण, राज्य निर्वाचन आयुक्त, महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व मंडल, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव/सचिव विधानसभा, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश।

0 पीली बत्ती की पात्रता
संभागीय आयुक्त, सदस्य राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, परिवहन आयुक्त, आबकारी आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/महानिरीक्षक अग्नि शमन सेवा, जिला अध्यक्ष/जिला दण्डाधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारी, रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, महापौर, नगरपालिक निगम, अध्यक्ष नगरपालिक निगम, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, उप परिवहन आयुक्त, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/ नगर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय/अतिरिक्त/जिला परिवहन अधिकारी/परिवहन एवं वन विभाग के उड़नदस्तों के प्रभारी अधिकारी, जिला सेनानी होमगार्ड, नगर निरीक्षक, पुलिस/फायर आफीसर, जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर विभाग के उनके ऊपर के अधिकारी, जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न हैं, आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी एवं उनके ऊपर के आबकारी विभाग के अधिकारी को, जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न हैं।
इसके साथ ही साथ रोगियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त एंबुलेंस में परपल ग्लास वाली ब्लिंकर किस्म की लाल लाइट। टॉप लाइट के रूप में फ्लैशर सहित या रहित नीली लाइट का उपयोग उन अति गणमान्य व्यक्तियों की एसकॉर्टिंग करने वाले यानों तक सीमित होगा, जो लाल लाइट का उपयोग करने के हकदार हैं। उस दशा में जब यान गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो तब लाल, पीली या नीली लाइट का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसे काले आवरण से ढँका जाएगा।

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