सोमवार, 10 सितंबर 2012

लाईसेंस के बिना नहीं होंगे गाने डाउनलोड


लाईसेंस के बिना नहीं होंगे गाने डाउनलोड

(दीपक अग्रवाल)

मुंबई (साई)। पायरेसी से आजिज आ चुके वालीवुड के संगीतकारों के लिए यह खुशखबरी है कि अब इंटरनेट से निशुल्क गाने डाउनलोड करने का समय लद गया है। अब सरकार ने म्यूजिक मोबाइल एक्सचेंज लाइसेंस (एमएमएक्स) को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही लाइसेंस के बिना गाना डाउनलोड करने पर हो सकती है तीन साल तक की सजा।
अब इंटरनेट से मुफ्त में गाने डाउनलोड नहीं होंगे। इसके लिए अब लाइसेंस लेना होगा। पायरेसी की शिकार म्यूजिक इंड्रस्ट्री को बचाने के लिए सरकार ने म्यूजिक मोबाइल एक्सचेंज लाइसेंस (एमएमएक्स) को अनिवार्य कर दिया है। गाने डाउनलोड करने के लिए मोबाइल शॉप मालिकों को आइएमआइ कंपनी से लाइसेंस लेना होगा। इस लाइसेंस के बिना यदि कोई दुकानदार इंटरनेट से गाना डाउन लोड करता है तो उसे तीन साल तक की सजा भी हो सकती है।
इस पॉलिसी की शुरुआत आंध्रप्रदेश में हुई, जिसे पंजाब ने भी लागू कर दिया है। देर-सवेर इसे झारखंड में लागू करने की योजना है। ऐसा हो जाने पर किसी भी मोबाइल शॉप से आप अपने मोबाइल फोन में गाने डाउनलोड नहीं करवा सकेंगे। झारखंड में इस नियम को लागू करने से पहले आइएमआइ कंपनी के सेक्रेटरी जनरल सेवियो डिसूजा इसकी पूरी जानकारी देंगे। अगले कुछ माह में यह नियम हरियाणा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी लागू होने वाला है।

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