शनिवार, 24 दिसंबर 2011

नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 14 साल की कैद


नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 14 साल की कैद



(श्वेता यादव)

पटना (साई)। राजधानी पटना में एक स्थानीय अदालत ने नशीला पदार्थ स्मैक की तस्करी का दोषी करार देते हुए एक व्यक्ति को 14 वर्ष की जेल तथा एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के पास से 61 स्मेक की पुड़िया और 300 ग्राम स्मेक बरामद किए जाने की चर्चा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओपी सिन्हा ने दीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत टीटीआई कालोनी से 61 पुड़िया और 300 ग्राम स्मैक के साथ तस्करी के आरोप में 16 मई 2004 को गिरफ्तार श्यामदेव राय को 14 वर्ष की जेल और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में साक्ष्य अभाव में अदालत ने राजीव कुमार नामक एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया।
पुलिस ने राय सहित तीन लोगों के खिलाफ स्मैक तस्करी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एक और व्यक्ति दशरथ राय को इस मुकदमे से पहले ही अलग कर दिया गया है।

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