मंगलवार, 17 अप्रैल 2012

प्रेक्षकों का मानदेय तय


प्रेक्षकों का मानदेय तय

(प्रतिभा सिंह)

पटना (साई)। चुनाव में प्रतिनियुक्त होने वाले प्रेक्षकों विशेष यात्रा भत्ता और मतदानकर्मियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने दर का निर्धारण कर दिया है। अब प्रत्येक चरण के लिए चार हजार रूपए की दर से भत्ता तय किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने वर्तमान पदस्थापन वाले प्रमंडल के भीतर प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने पर एक चरण के लिए चार हजार रुपये तथा हर अतिरिक्त चरण के लिए 600 रुपये निर्वाचन विशेष यात्रा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। प्रमंडल के बाहर प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने पर एक चरण के लिए 5500 और हर अतिरिक्त चरण के लिए 600 रुपये निर्वाचन के लिए यात्रा भत्ता के रूप में अग्रिम राशि दी जायेगी। राज्य सचिवालय या पटना स्थित उसके संलग्न कार्यालयों या सरकारी उपक्रम में पदस्थापित लोगों के लिए विशेष यात्रा भत्ता डीएम पटना द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
इसके अलावा मतदानकर्मियों के लिए भी दर का निर्धारण कर दिया गया है। भुगतान में यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दोनों शामिल है। पीठासीन पदाधिकारी, मतदान अधिकारी (प्रथम एवं द्वितीय), मतदान अधिकारी तीन (चतुर्थवर्गीय कर्मी) को क्रमशरू 350, 225 और 160 रुपये दैनिक के हिसाब से ट्रेनिंग और चुनावी प्रतिनियुक्ति के लिए भुगतान किया जायेगा। दंडाधिकारी को ट्रेनिंग के लिए 325 रुपये और चुनावी प्रतिनियुक्ति के लिए एकमुश्त 1050 रुपये का भुगतान होगा। मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना अनुसेवक तथा दलपति-चौकीदार को क्रमशरू 325, 225, 160 और 160 दैनिक के हिसाब से ट्रेनिंग और प्रतिनियुक्ति के लिए भुगतान होगा। प्रेक्षक को ट्रेनिंग के लिए 325 रुपये दैनिक और 1300 रुपये एकमुश्त दिया जायेगा।

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