बुधवार, 4 जनवरी 2012

हजका मामले में सरकार को नोटिस


हजका मामले में सरकार को नोटिस

(अनेशा वर्मा)

चण्डीगढ़ (साई)। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा जनहित कॉंग्रेस विधायकों के दल बदल मामले में राज्य सरकार में षामिल दो मंत्रियों और एक मुख्य संसदीय सचिव को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने जिन विधायकों को नोटिस जारी किया है।
जिन्हें यह नोटिस जारी हुआ है उनमें मंत्री सतपाल सांगवान, राव नरेन्द्र सिंह और मुुख्य संसदीय सचिव विनोद भ्याणा षामिल हैं। यह तीनों, उच्च न्यायालय के आदेष के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं।  उच्च न्यायालय अब मामले की सुनवाई 11 जनवरी को करेगा।
गौरतलब है कि हरियाणा जनहित कॉग्रेस के प्रमुख कुलदीप बिषनोई ने उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र ंिसह हुडडा, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप षर्मा  और पॉच विधायकों के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दाखिल की थी और अदालत ने 26 दिसम्बर को मामले की सुनवाई 2 जनवरी तक टाल दी थी।
उधर, हरियाणा जनहित कांग्रेस के पांच विधायकों के दलबदल मामले मे उन्हें अयोग्य करार वाले फैसले गत बीस दिसंबर  को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले को चुनौती देेते हुए सर्वोच्च न्यायालय मे अपील दायर  की गई है। यह अपील विधानसभा अध्यक्ष और पांच विधायकों सतपाल सांगवान, विनोद भयाना, नरेन्द्र सिंह, जिले राम शर्मा और धर्मसिंह द्वारा दायर की गई।
इसमे हाईकोर्ट के आदेष को उन्नीस सौ बानवे के उस आदेष का उल्लघन बताया गया है जिसमे न्यायपालिका को अध्यक्ष के  सामने विचाराधीन याचिकाओं मे हस्ताक्षेप न करने को कहा गया था। कबिले गौर है हाई कोर्ट ने आदेष दिये थे कि वे पांचों विधायक न कांग्रेस और न ही हरियाणा जनहित कांग्रेस के सदस्य माने जांऐगे। बल्कि ये असंबद्व सदस्य होंगे, इस आदेष से भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सरकार अल्पमत मे आ गई है।

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