बुधवार, 18 जुलाई 2012

भूमि दाखिल खारिज नियमावली मंजूर


भूमि दाखिल खारिज नियमावली मंजूर

(प्रतिभा सिंह)

पटना (साई)। बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने भूमि दाखिल खारिज नियामवाली-2012 को मंगलवार को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बिहार राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधान सचिव रविकांत ने बताया कि मंत्रिमंडल ने भूमि दाखिल खारिज नियामवाली-2012 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
उन्होंने कहा कि यह नियामवली बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम-2011 के अंतर्गत बनायी गयी है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार आकस्मिक निधि संशोधन विधेयक 2012 को बिहार विधानसभा में पेश किए जाने को स्वीकृति प्रदान कर दी। रविकांत ने बताया कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी गर्भवती माताओं और बीमार नवजात शिशुओं को निरूशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए निबंधन शुल्क को समाप्त किए जाने को मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार शरीफ पथ प्रमंडल अंतर्गत चार बाईपास के लिए अलग-अलग अनुमानित व्यय को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। रविकांत ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार बाल भवन किलकारी संचालन के लिए दो करोड़ रुपये सहायक अनुदान व्यय की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि आईसीडीएस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर स्वीकृत पदों का 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) तक के लिए अवधि विस्तार करने को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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