मंगलवार, 3 जनवरी 2012

ढाई लाख से ज्यादा लेकर न चलें वरना . . .!


ढाई लाख से ज्यादा लेकर न चलें वरना . . .!

(महेंद्र देशमुख)

नई दिल्ली (साई)। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए आयोग ने सख्त कदम उठाना आरंभ कर दिया है। अब किसी के पास ढाई लाख भारतीय रूपए से अधिक होने पर चुनाव आयोग का दस्ता उसके स्त्रोत को पूछने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इससे चुनावों में पैसे का बोलबाला कुछ हद तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
अगर आप किसी काम के लिए ढाई लाख या उससे अधिक रुपये लेकर जा रहे हैं तो चुनाव आयोग का उड़न दस्ता आपको पकड़कर पूछताछ कर सकता है। ऐसी हालत में आपको कैश ले जाने का कारण और उसके सोर्स के प्रूफ देने होंगे। ऐसी सूरत में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा और पैन नंबर बताना पड़ेगा।
अगर रुपये ले जाने के कारण से उड़न दस्ते की टीम को संतुष्ट नहीं कर सके तो रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में प्रत्याशियों के खर्च पर खास निगाह रखी जा रही है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के समर्थकों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी है। ऐसे लोग जो बैकडोर से रुपये और चंदा देकर प्रत्याशियों की मदद करते हैं, उन पर भी आयोग की नजर है।
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार एक प्रत्याशी केवल 16 लाख रुपये ही प्रचार पर खर्च कर सकता है। अगर खर्च उससे अधिक हुआ तो वह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। प्रत्याशी का नामांकन भी रद्द किया जा सकता है।

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