बुधवार, 21 दिसंबर 2011

हत्या के आरोपी की सजा बरकरार


हत्या के आरोपी की सजा बरकरार

जयपुर (साई)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजमेर जेल में हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे पाकिस्तानी वैज्ञानिक खलील चिश्ती की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बहाल रखा है। खलील चिश्ती और इस मामले में सजा काट रहे दो अन्य अपराधियों ने अजमेर के जिला और सत्र न्यायालय की ओर से दी गई उम्र कैद की सजा संबंधी आदेश के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
न्यायाधीश आर एस राठौड़ और न्यायाधीश एस एस कोठारी की खण्डपीठ ने आज इस मामले में अपने फैसले में चिश्ती द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। खलील चिश्ती पर दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अजमेर में सम्पत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। जोधपुर में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने भंवरी देवी मामले में गिरफ्तार लूणी के विधायक मलखान सिंह विश्नोई को 28 दिसम्बर तक सीबीआई रिमांड में भेजने के निर्देश दिए हैं।
मलखान सिंह को कल शाम सीबीआई ने सर्किट हाउस में की गई पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार भंवरी देवी के पति अमरचंद की रिमांड अवधि भी 22 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है।  श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कनिष्ठ लिपिक को पूछताछ के लिए जयपुर लाया गया है। गौरतलब है कि कल दोपहर सीआईडी  ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे पाकिस्तान को सेना से जुड़ी सूचनाएं देते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उसके पास से सुरक्षा संबंधी कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

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