शनिवार, 3 अप्रैल 2010

मप्र श्रमजीवी पत्रकार संघ का मजीठिया वेतनबोर्ड को ज्ञापन

मप्र श्रमजीवी पत्रकार संघ का मजीठिया वेतनबोर्ड को ज्ञापन

मीडिया हाउसों में ठेकेदारी प्रथा पर लगे प्रभावी रोक

हर श्रेणी के वेतन में हो आकर्षक बढ़ोतरी

भोपाल। मीडिया में ठेकेदारी (कान्ट्रक्ट सर्विस) प्रथा के बढ़ते चलन पर `मजीठिया वेजबोर्ड` को खुलकर सामने आने का सुझाव देते हुए मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने 27 मार्च को भोपाल में उसे सौंपे अपने प्रतिनिधित्व :ज्ञापन: में कहा है कि कान्ट्रेक्चुअल सर्विस वास्तव में देश में लागू श्रम कानूनों का उल्लंघन है। मप्र श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से उसके अध्यक्ष शलभ भदौरिया एवं अन्य प्रदेश पदाधिकारियों ने सौंपे इस ज्ञापन में पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए गठित मजीठिया वेजबोर्ड से कहा है कि श्रम कानून का मखौल उड़ाने वाली इस ठेकेदारी प्रथा से मीडियाकर्मियों को निजात दिलाने के लिए उसे सरकार के सामने अहम् भूमिका निबाहनी चाहिए।

उन्होने कहा कि पहले से ही समाचार पत्र उद्योग में श्रम कानूनों का उल्लंघन धड़ल्ले से किया जा रहा था तथा इससे पहले केन्द्र द्वारा स्वीकृत किए गए विभिन्न वेजबोर्ड्स की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। मीडिया हाउसों के दबाव में सरकारों ने इन वेजबोर्ड्स को लागू कराने की भी कोई प्रभावी मशीनरी कायम नहीं की, जिससे आज भी इनमें काम करने वाले पत्रकार एवं गैर पत्रकार साथियों का जमकर शोषण हो रहा है। दुनिया भर में अराजकता और शोषण के खिलाफ अपनी कलम से आवाज उठाने वाला यह वर्ग अपने ही शोषण के खिलाफ इन बड़े और दबंग नियोक्ताओं के खिलाफ, अपनी रोजी-रोटी बचाए रखने की गरज के कारण कुछ नहीं कह सकता है। इसलिए मजीठिया वेजबोर्ड को चाहिए कि वह उसे मिले इस अवसर को ठेकेदारी प्रथा जैसे नामाकूल चलन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए उपयोग करे।

ज्ञापन में सुझाव दिया गया है कि वेजबोर्ड लागू करने के लिए वह सरकार को श्रमजीवी पत्रकार कानून 1955 में आवश्यक संशोधन सुझाए, ताकि इसका उल्लंघन एक संज्ञान योग्य अपराध बन जाए। वेजबोर्ड को चाहिए कि वह राज्य स्तर तक नए वेतनमान लागू करने के प्रभावी उपाय भी सरकार को सुझाए ओर इसके उल्लंघन के लिए दाण्डिक प्रावधान करे। यही नहीं, बल्कि वेजबोर्ड का उल्लंघन करने वाले मीडिया हाउस को केन्द्र एवं राज्य दोनो सरकारों के विज्ञापनों के लिए `ब्लैकलिस्ट` किया जाए।

वेजबोर्ड की सिफारिशें पूरी तरह लागू करने के लिए संघ ने यह भी सुझाव दिया है कि हर साल की शुरूआत में जिला श्रम अधिकारियों द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों की सूची तैयार कर, जिसमें उनके नियोक्ता का नाम और संस्थान भी शामिल हो, विधानमण्डलों एवं संसद के दोनो सदनों में अधिसूचना सहित पेश की जाए और इसी अधिसूचना को पत्रकारों की अधिमान्यता देते समय उपयोग में लाया जाए। इससे वेजबोर्ड लागू नहीं करने वाले संस्थानों का भाण्डाफोड़ तो होगा ही साथ ही इसी सूची के आधार पर सरकार की पेशन, स्वास्थ्य, जीवन बीमा आदि योजनाओं को पत्रकारों के लिए प्रभाव में लाया जा सकेगा।

संघ ने वेजबोर्ड में समाचार पत्रों की श्रेणियां पांच तक सीमित रखने तथा समाचार अभिकरणों की तीन श्रेणियां अन्तरर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय और टेलीविजन न्यूज चैनलों की भी श्रेणियां उनके राजस्व आय के आधार पर तय करने का सुझाव दिया है। ज्ञापन में कहा गया है कि हर वेजबोर्ड का मकसद पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए आकर्षक वेतन तय करना होता है, इसलिए मजीठिया अयोग से भी ऐसी ही अपेक्षा है, क्योंकि वर्तमान में पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के वेतनमान अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों की तुलना में काफी कम हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए तय हुए छठवें वेतनमान के मद्देनज़र तो यह और भी कम है।

वैश्वीकरण के इस दौर में निजी क्षेत्र में दिए जा रहे बेहद आकर्षक वेतन को देखते हुुए संघ का सुझाव है कि सबसे निचली श्रेणी में भी पत्रकारों के लिए वेतन निर्धारण कम से कम चालीस हजार रूपये मासिक होना चाहिए। हर श्रेणी में महंगाई भत्ते का शतप्रतिशत विलय के साथ ही समय-समय पर इसे `रिवाइज` करने की सुविधा हो तथा महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को देय भत्ते से किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हाउसरेंट एलाउंस, मूल वेतन का 35 प्र्रतिशत, सिटी कम्पनसेटरी एलाउंस कम से कम एक हजार रूपये, मेडिकल एलाउंस पांच हजार रूपये मासिक तथा कन्वेंस एलाउंस भी कम से कम पांच हजार रूपये मासिक तय किया जाना चाहिए। जो कर्मचारी रात के समय ड्यूटी करते हों, उन्हें सब्सीडाइज्ड कैंटीन सुविधा अथवा 200 रूपये मील एलाउंस एवं 100 रूपये मासिक चायपान एलाउंस दिया जाए।

हर कर्मचारी को कम से कम 20 लाख रूपये का बीमा कवर मिले और इसका प्रीमियम प्रबंधन द्वारा भुगतान किया जाएं। इसके अलावा कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा सुविधा पूरे जीवनकाल के लिए मिले और इसका प्रीमियम जिला श्रम अधिकारी के जरिए प्रबंधन द्वारा भरा जाए तथा नौकरी जाने अथवा सेवानिवृत्ति पर इसकी प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार द्वारा हो।

संघ ने पत्रकारोंं के बच्चों की शिक्षा, गम्भीर बीमारी के लिए ईलाज, उनके सभी आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा, असुरक्षित क्षेत्रों में काम करने पर रिस्क एरिया एलाउंस, जैसी मांगों को भी वेजबोर्ड के सामने पूरी ताकत से रखा है। उसने कहा है कि वेजबोर्ड इस तरह की व्यवस्था करे, ताकि उसकी लागू सिफारिशों को हर पांच साल में हर श्रेणी में अपने आप पचास प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। उनसे यह भी आग्रह किया गया कि वह अपना कार्यकाल मई 2010 में पूरा होने तक सरकार को सिफारिशें सौंप दें और इसे एक जनवरी 2008 से लागू करने का सुझाव सरकार को दे, ताकि इसमें और अधिक विलंब नहीं हो।

श्रीराम चौरे का निधन

श्रीराम चौरे का निधन

जबलपुर। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत अतिरिक्त रजिस्टार, सत्य साई सेवा समिति के संस्थापक सदस्य, नार्मदीय ब्राम्हण समाज के वरिष्ठ नागरिक और श्री राजेन्दे चौरे तथा श्री विजय चौरे के पिता तथा ब्लाग में आवाज से रूबरू कराने वाले पाडकास्ट के संचालक श्री गिरीश बिल्लौरे के दादा जी वयोवृद्ध श्री श्रीराम चौरे का दुधद निधन नागपुर में हो गया है। वे 90 वर्ष के थे। उनकी अन्तिम यात्रा उनके निज निवास 659 ए, दुगाZ कालोनी, संजीवनी नगर, गढा से 03 मार्च को प्रात: साढे आठ बजे ग्वारीघाट मुक्तिधाम के लिए प्रस्थान करेगी। हम सभी उनकी आत्मा की शान्ति और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना करते हैं।