. . . प्रतीत होता है कि डॉ.गर्ग कर रहे निर्देशों की अव्हेलना!
आरटीआई की जानकारी देने से लगातार
कतरा रहे हैं आयुष अधिकारी
(अय्यूब कुरैशी)
सिवनी (साई)। प्रभारी जिला आयुष
अधिकारी डॉ.सतीश दत्त गर्ग द्वारा सूचना के अधिकार कानून में जानकारियां देने में
लगातार कोताही की जा रही है। एक के बाद एक प्रकरण सामने आते जा रहे हैं जिसमें
सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां देने में डॉ.गर्ग द्वारा लापरवाही बरती जा रही
है।
हाल ही में एक और मामला प्रकाश
में आया है जिसमें पत्रकार, विक्रम मार्को को संचालनालय द्वारा चार मार्च को प्रेषित पत्र के
द्वारा सूचित किया गया है कि उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रेषित आवेदन पर लोक
सूचना अधिकारी (जिला आयुष अधिकारी), सिवनी को पत्र क्रमांक 6/सू.सेल/2014 को आदेशित किया गया है।
इस आदेश में कहा गया है कि
अपीलार्थी की 21 सितंबर की अपील के संबंध में संचालनालय द्वारा लोक सूचना अधिकारी
(जिला आयुष अधिकारी), सिवनी से कार्यवाही प्रतिवेदन चाहा गया था। यह प्रतिवेदन हेतु
संचालनालय द्वारा आठ नवंबर को एक पत्र के माध्यम से जानकारी चाही गई थी। पत्र में
कहा गया है कि यह जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि
लोक सूचना अधिकारी (जिला आयुष अधिकारी), सिवनी द्वारा निर्देशों की अव्हेलना की जा रही है।
पत्र में लोक सूचना अधिकारी (जिला
आयुष अधिकारी), सिवनी निर्देशित किया गया है कि अपीलार्थी को भेजे गए पत्र एवं
जानकारियों को संलग्न कर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन लेकर 28 मार्च को राज्य संचालनालय में
संचालक, आयुष, के समक्ष पेश हों। गौरतलब है कि
इसके पहले दो तीन मामलों में पूर्व में भी संचालनालय द्वारा इस तरह के निर्देश दिए
जा चुके हैं।