मकान मालिक की अनुमति से ही
झंडे-बेनर लगाये जा सकेंगे
(सोनल सूर्यवंशी)
भोपाल (साई)। प्रदेश में होने वाले
लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने संपत्ति विरूपण निवारण
अधिनियम के संबंध में दिये गये निर्देशों को स्पष्ट किया है।
आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों में
संपत्ति विरूपण निवारण के संबंध में कानून मौजूद है, वहाँ उसका कड़ाई से पालन किया जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया
है कि जिन राज्यों एवं स्थानों में संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम नहीं है वहाँ
प्रचार सामग्री जैसे झंडे, बेनर, होर्डिंग आदि निजी मकान या संपत्ति के मालिक की अनुमति से
प्रदर्शित किये जायेंगे।
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