शुक्रवार, 23 दिसंबर 2011

सोशल नेटवर्किंग वेब साईट पर धर्म समाज विरोधी सामग्री प्रतिबंधित


सोशल नेटवर्किंग वेब साईट पर धर्म समाज विरोधी सामग्री प्रतिबंधित



(उत्कर्षा)

नई दिल्ली (साई)। दिल्ली की एक अदालत ने फेसबुक, गूगल और यू ट्यूब समेत सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर घृणा या साम्प्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने वाली धर्म और समाज विरोधी सामग्री प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मुकेश कुमार ने एकपक्षीय आदेश में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों को निर्देश दिया कि वे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले फोटोग्राफ, वीडियो और अन्य सामग्री अपनी वेबसाइटों से हटा लें। अदालत ने यह आदेश एक व्यक्ति द्वारा दायर सिविल मुकदमें की सुनवाई के दौरान दिया।

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