माईक्रो फायनन्स
विधेयक मंजूर
(महेश रावलानी)
नई दिल्ली (साई)।
वज़ीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की मंत्रीमण्डल समिति
में अनेक निर्णय लिए गए। इसमें सरकार ने छोटे ऋणों से संबद्ध माइक्रो फाइनेंस नियमन
विधेयक २०११ को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार छोटे ऋण देने वाली संस्थाओं को भारतीय
रिजर्व बैंक से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा तथा साथ ही उनके पास कम से कम पांच लाख
रुपये का अपना कोष भी होना चाहिए।
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