पेड न्यूज के दायरे
में सोशल मीडिया. . .
पत्रकार वार्ता में
आधी अधूरी जानकारी दी मीडिया को!
(अखिलेश दुबे)
सिवनी (साई)। सोशल
मीडिया को पेड न्यूज के दायरे में लाए जाने के निर्णय के उपरांत आज जिला
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई पत्रकार वार्ता में न तो पेड न्यूज पर से ही
कुहासा हट सका और न ही पत्रकार वार्ता लेने वाले अधिकारी और बरघाट और केवलारी
विधानसभा क्षेत्र में चुनाव पर होने वाले व्यय पर नजर रखने आए पर्यवेक्षक ही कुछ
बता पाए। पत्रकारों के सवालों पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमति
प्रियंका दास ने कहा कि वे वीसी (वीडियो कांफ्रेंसिंग) में पत्रकारों द्वारा पूछे
गए प्रश्नों का जवाब ‘उपर‘ से बुलवाकर देंगीं।
कलेक्टर सभाकक्ष
में आज अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जे.समीर लकरा की अध्य्ाक्षता में
प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिय्ाा को विधानसभा चुनाव २0१३ के संबंध में
विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर केन्द्रीय्ा जागरूकता प्रेक्षक अरविन्द सुदर्शन
सीईओ जिला पंचाय्ात श्रीमती प्रिय्ांका दास, कोषालय्ा अधिकारी कु.नेहा कलचुरी, पेंशन अधिकारी
समदेकर, सहाय्ाक
संचालक जनसंपर्क श्रीमती बबीता मिश्रा सहित अन्य्ा अधिकारी उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर एवं उप
जिला निर्वाचन अधिकारी जे.समीर लकरा ने बताय्ाा कि पेड न्य्ाूज (एम.सी.एम.सी.)
मीडिय्ाा सर्टिफिकेशन एवं मानिटरिंग सेल बनाई गई है, जो २४ घंटे पेड
न्य्ाूज हेतु प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक की मानीटरिंग कर रहा है। पेड न्य्ाूज एवं
प्री सर्टिफिकेशन संबंधित जानकारी एवं शिकाय्ात हेतु फोन नंबर २२६४५६ (जो अभी खराब
है) पर कॉल कर सकते हैं।
सोशल मीडिया के
संबंध में दिशानिर्देश जारी
जिला पंचाय्ात के
मुख्य्ा कायर््ापालन अधिकारी श्रीमति प्रिय्ांका दास ने बताय्ाा कि सोशल मीडिय्ाा
के संबंध में चुनाव आय्ाोग ने विस्तृत निर्देश जारी किय्ो हैं। सोशल मीडिय्ाा की
परिभाषा में विकिपीडिय्ाा, ट्वीटर, य्ाू-ट्यूब, फेसबुक, एप्पस आदि उदाहरणों
को शामिल करते हुए चुनाव आय्ाोग ने निर्देशित किय्ाा है कि चुनाव प्रचार संबंधी
सभी कानूनी प्रावधान सोशल मीडिय्ाा पर भी उसी तरह लागू हैं, जिस तरह किसी भी
अन्य्ा इलेक्ट्रॉनिक माध्य्ाम पर।
इन निर्देशों में
आय्ाोग ने कहा है कि नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्य्ााशी फार्म २६ के साथ
एफिडेविट दाखिल करेंगे, फार्म २६ के पैरा ३ में अभ्य्ार्थी को अपनी ई-मेल आई.डी.
(य्ादि कोई है) से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। फार्म -२६ का पैरा (३) को भी
भरना अति आवश्य्ाक है। कॉलम खाली होने की स्थिति में अभ्य्ार्थी नामांकन रिटर्निंग
अधिकारी द्वारा निरस्त भी किय्ाा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि
अगर प्रत्याशी द्वारा एक आईडी बताकर अन्य छिपाई जाती है तो भी रिटर्निंग ऑफिसर
द्वारा उसका नामांकन निरस्त किया जा सकता है। आय्ाोग ने पूर्व से ही निर्देशित
करते हुए कहा है कि प्रत्य्ोक पंजीकृत राष्ट्रीय्ा एवं राज्य्ा स्तरीय्ा राजनैतिक
दलों एवं प्रत्य्ोक अभ्य्ार्थी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिय्ाा में प्रसारित करने से पूर्व
राजनैतिक विज्ञापनों की अनुमति ली जाना अनिवायर््ा है। इसी में आगे संशोधन करते
हुए आय्ाोग ने कहा है कि एम.सी.एम.सी. कमेटी को विभिन्न स्तरों पर इस तरह के
विज्ञापनों के प्रीसर्टिफिकेशन एवं पेड न्य्ाूज पर मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी दी गई
है।
पोस्ट या विज्ञापन का
जुड़ेगा व्यय?
जब पत्रकारों
द्वारा इस संबंध में यह पूछा गया कि क्या वेब साईट के मेन पेज के विज्ञापन का व्यय
जुड़ेगा या किसी पोस्ट में विज्ञापन डाला जाता है उसका व्यय जुड़ेगा? इस पर वहां मौजूद
अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। अधिकारियों के अनुसार
जब कोई बात पहली मर्तबा होती है तो उसको समझने में समय लग ही जाता है। उल्लेखनीय
होगा कि वर्तमान में चुनाव को महज 26 दिन ही बचे हैं। इन परिस्थितियों में अगर
समझते समझते ही समय निकल गया तो मतदान की तिथि ही आ जाएगी।
पत्रकार वार्ता के
अंत में यही बात उभरकर सामने आई कि आधी अधूरी जानकारी के जरिए ही उपर से आए
निर्देशों को ही मीडिया में बंटवाया गया है। जब श्रीमति प्रियंका दास से यह पूछा
गया कि यह जानकारी मीडिया के लोगों के ही पल्ले नहीं पड़ रही है तो आम जनता तक क्या
प्रसारित किया जाएगा? इस पर उन्होंने कहा कि वे ‘उपर‘ वीसी के जरिए बात
कर स्थिति स्पष्ट करेंगी। मीडिया में इस बात की चर्चा रही कि पत्रकार वार्ता लेने
वाले अधिकारियों को ही इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं थी।
बहरहाल, आय्ाोग ने इसे
आवश्य्ाक माना है कि सोशल मीडिय्ाा एकाउंट के संबंध में जानकारी अभ्य्ार्थी द्वारा
आय्ाोग के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिय्ो। चूंकि सोशल मीडिय्ाा को भी एक तरह से
इलेक्ट्रॉनिक मीडिय्ाा के रूप में ही परिभाषित किय्ाा गय्ाा है, अतः
प्री-सर्टिफिकेशन एवं पेड न्य्ाूज संबंधी समस्त निर्देश इंटरनेट/वेबसाईट आधारित
सोशल मीडिय्ाा पर भी उसी तरह से लागू होगी जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिय्ाा पर।
किसी भी प्रकार का
राजनैतिक विज्ञापन तथा प्रचार किसी भी मीडिय्ाा इंटरनेट अथवा सोशल मीडिय्ाा
वेबसाइटों के माध्य्ाम से किय्ो जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी से प्री- सर्टिफिकेशन
अनिवायर््ा है। प्री- सर्टिफिकेशन के निय्ाम एवं शर्तें पूर्व से निर्धारित है।
उसी प्रक्रिय्ाा को अपनाते हुए सोशल मीडिय्ाा का उपय्ाोग किय्ाा जाना होगा।
सोशल मीडिय्ाा के
माध्य्ाम से अभ्य्ार्थी द्वारा अपने सोशल एकाउंट पर जारी किय्ो गय्ो विज्ञापनों
आदि का व्य्ाय्ा भी अभ्य्ार्थी के खाते में जोडे़ जाने के निर्देश, आय्ाोग द्वारा
दिय्ो गय्ो हैं। प्रत्य्ोक प्रत्य्ााशी का दाय्ाित्व है कि सोशल मीडिय्ाा के
माध्य्ाम से किय्ो जा रहे चुनाव का प्रचार-प्रसार का रिकार्ड संधारित करें, एवं रिटर्निंग
अधिकारी/व्य्ाय्ा प्रेक्षक द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर प्रस्तुत भी करना होगा।
सोशल मीडिय्ाा के
व्य्ाय्ा में क्य्ाा क्य्ाा शामिल होगा
सोशल मीडिय्ाा के
अंतर्गत इंटरनेट के माध्य्ाम से जो विज्ञापन जारी करने के लिय्ो व्य्ाय्ा आ रहा है
इस प्रकार होगा पार्टी अथवा प्रत्य्ााशी द्वारा विज्ञापन हेतु वेब-स्पेस हेतु
वेबसाइट कंपनी को किय्ाा गय्ाा भुगतान, पार्टी अथवा प्रत्य्ााशी द्वारा विज्ञापन
हेतु विज्ञापन तैय्ाार करने वाले व्य्ाक्ति दल/कंपनी को दी जाने वाली राशि/पार्टी
अथवा प्रत्य्ााशी द्वारा निय्ाुक्त किय्ो गय्ो ऑपरेटर/अन्य्ा सहय्ाोग जिनके
माध्य्ाम से गतिविधिय्ाों का संचालन किय्ाा जा रहा है। उनका वेतन/मानदेय्ा
पारिश्रमिक भी शामिल होगा।
आदर्श आचार संहिता
में सोशल मीडिय्ाा को भी शामिल किय्ाा गय्ाा है। आदर्श आचार संहिता लागू रहने के
दौरान जो निर्देश इलेक्ट्रॉनिक मीडिय्ाा/प्रिन्ट मीडिय्ाा पर प्रतिबंधित य्ाा
वर्जित है। वह सोशल मीडिय्ाा पर भी लागू होगी। सोशल मीडिय्ाा में जो भी विज्ञापन
अपलोड किय्ाा जाय्ोगा, उसमें किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं
होना चाहिय्ो। सोशल मीडिय्ाा पर किसी प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन पाय्ो जाने
पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत एवं साय्ाबर क्राइम मानते हुए प्रकरण पंजीबद्व किय्ाा
जाय्ोगा।
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