गुरुवार, 10 अप्रैल 2014

मतदाताओं को वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा


मतदाताओं को वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा

(संतोष पारदसानी)

भोपाल (साई)। प्रदेश में तीन चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसे मतदाता जिनका नाम एवं फोटो वोटर लिस्ट में शामिल है किन्तु उनके पास ऐपिक कार्ड नहीं है तो वे वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिये मतदान कर सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिये वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की सुविधा दी है। आयोग ने निर्देश में कहा है कि वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा उन्हीं मतदाताओं को होगी, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है।
वैकल्पिक दस्तावेज में मतदाता अपने स्वयं का पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय, राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक सेक्टर इकाइयाँ, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी का कार्मिक परिचय पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी पासबुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, एमपीआर के अधीन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड और फोटो सहित पेंशन दस्तावेज एवं अधिकृत वोटर स्लिप, जो आयोग के निर्देशानुसार जारी की गई, शामिल है। इनमें से कोई एक प्रस्तुत कर मतदाता मतदान कर सकता है।
इसके अलावा अप्रवासी भारतीय जो पासपोर्ट के आधार पर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हुए हैं को मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जायेगा और किसी अन्य पहचान दस्तावेज से नहीं। पहले चरण में प्रदेश के 9 संसदीय क्षेत्र सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, मण्डला, बालाघाट, छिन्दवाड़ा और होशंगाबाद में 10 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के तीन विधानसभा क्षेत्र बैहर, परसवाड़ा और लांजी में प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक मतदान होगा।

कोई टिप्पणी नहीं: