0 उच्च न्यायालय ने दी व्यवस्था
छपारा को नगर छः माह में नगर पंचायत बनाओ
जबलपुर (ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि छः माह के अंदर सिवनी जिले की ग्राम पंचायत छपारा को नगर पंचायत मंे तब्दील किया जाए। यह व्यवस्था माननीय उच्च न्यायालय ने छपारा निवासी मदन गोपाल श्रीवास्तव द्वारा दायर जनहित याचिका पर दी है।छपारा को नगर छः माह में नगर पंचायत बनाओ
प्राप्त जानकारी के अनुसार मदन गोपाल श्रीवास्तव द्वारा अपने अधिवक्ता द्वय एस.बी.शुक्ला और ब्रजेश श्रीवास्तव के माध्यम से इस संबंध में तर्क रखे। तर्कों में कहा गया कि छपारा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, एवं 2003 में जिला कलेक्टर सिवनी द्वारा इसे ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा था।
मदन गोपाल श्रीवास्तव द्वारा रखे गए तथ्यों में कहा गया था कि छपरा नगर पंचायत बनने के लिए सारी अहर्ता रखती है, अतः इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए। इस संबंध में सुनवाई के उपरांत उच्च न्यायायल ने मध्य प्रदेश सरकार के स्थानीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव को आदेशित किया है, कि छः माह की समयावधि में सिवनी जिले के छपारा को ग्राम पंचायत से नगर पंचायत का दर्जा देने की कार्यवाही की जाए।

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