सोमवार, 27 फ़रवरी 2012

निःशक्त जनों को पदोन्नति में मिले आरक्षण का लाभ!



निःशक्त जनों को पदोन्नति में मिले आरक्षण का लाभ!

(नन्द किशोर)

भोपाल (साई)। केंद्र सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश सरकार में भी शारीरिक और मानसिक तौर पर विकलांग सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, समान्य प्रशासन विभाग मंत्री सहित समस्त प्रमुख सचिवों को भेजे गए ज्ञापन में उक्ताशय की बात कही गई है।
ज्ञापन में म.प्र. शासन, समान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ. 8-5/2004/आ.प्र./एक , भोपाल दिनांक 31/03/2005. का हवाला देते हुए कहा गया है कि म.प्र. शासन, समान्य प्रशासन विभाग के उक्त सन्दर्भित आदेश के द्वारा निःशक्त के लिये निर्धारित 6 प्रतिशत होरिजोण्टल आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार की सेवाओं मे लागु तीन खण्ड स्तरीय व्यवस्था राज्य शासन की सेवाओं में भी लागू की गई है। इस हेतु निरूशक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु 100 बिन्दु आरक्षण् रोस्टर मे प्रथम खण्ड रोस्टर बिन्दु क्रमांक 1 से 33 तक द्वितिय खण्ड रोस्टर बिन्दु क्रमांक 34  से 6 7 तक तथा तृतिय खण्ड रोस्टर बिन्दु क्रमांक 6 8   से 1 00  तक निर्धरित किया गया है।
भारत शासन के कार्मिक जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 36035/7/95- 1997 के द्वारा समस्त शासकीय सेवाओं मे निःशक्त शासकिय कर्मचारियों हेतु पदोन्नती मे आरक्षण्  का प्रावधान किया गया है एवं म.प्र. शासन, समान्य प्रशासन विभाग के उक्त सन्दर्भित आदेश के द्वारा भी भारत शासन की शासकीय सेवाओ मे निरूशक्त शासकिय कर्मचारियों हेतु लागु आरक्षण व्यवस्थाओं को ही म.प्र. शासन मे लागु किया गया है अतः प्रदेश की शासकीय सेवाओं मे भी निरूशक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु पदोन्नती मै आरक्षण् लागु होना चाहिये, परंतु प्रदेश के किसी भी शासकीय विभाग द्वारा विगत वर्षाे मे की गई पदोन्नतियो मे न तो निःशक्त शासकिय कर्मचारियों हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है एवं न ही रोस्टर सन्धारित किया गया है।
 निःशक्तजन मानसिक रूप से सामन्य व्यक्तियो के समान सक्षम होने के बाद भी  शाररिक रुप से समर्थ नही होने के कारण सामन्य व्यक्तियो के समतुल्य स्पर्धा नही कर पाते है अतः उन्हे प्रोत्सहान देने हेतु शासकिय सेवाऑं मे पदोन्नतियो मे आरक्षण् दिया जाना मानवीय द्रष्टिकोण से आवश्यक है। ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि म.प्र. शासन के उक्त सन्दर्भित आदेश मे निःशक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु पदोन्नती मै आरक्षण् के आशय को स्पष्ट करने हेतु प्रथक से निर्देश जारी कए जाएं।

कोई टिप्पणी नहीं: