महिलाओं को दुर्घटना का खतरा कम!
(यशवंत श्रीवास्तव)
नई दिल्ली (साई)। दिल्ली सरकार का मानना है कि दुपहिया वाहन में अगर पीछे पुरूष के स्थान पर महिला बैठी है तो दुर्घटना में उसके सर पर चोट नहीं लगेगी। जी हां, यह सच है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि दुपहिया वाहन चलाने वाली या उस पर पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं किया जा सकता।
सरकार ने न्यायालय से हेलमेट पहनना पुरूष और महिलाओं दोनों के लिए अनिवार्य करने संबंधी याचिका खारिज करने का आग्रह किया है। इस याचिका के उत्तर में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि उसने इसी तरह की याचिका पर महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दे रखी है। न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता को हलफनामे का अध्ययन करने और २५ अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देच्च दिया है।
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