नहीं होगी साईकल रिक्शा की संख्या सीमित
(विपिन सिंह राजपूत)
नई दिल्ली (साई)। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रही साइकिल रिक्शा की संख्या सीमित करने का अनुरोध नामंजूर कर दिया है। न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने कल दिल्ली नगर निगम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें न्यायालय से राजधानी की सड़कों पर ९९ हजार से अधिक रिक्शा न चलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। खण्डपीठ ने इस बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि इस पर किसी तरह की सीमा नहीं लगाई जा सकती क्योंकि यह रिक्शा चालकों की आजीविका के मौलिक अधिकार का हनन होगा।
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