माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय मजहबी
सिद्धांत को मान्यता
(राजीव खण्डेलवाल)
माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल में ही
दिये गये निर्णय में केंद्रीय सरकार द्वारा हज यात्रा व्यय के सम्बंध में दी जा
रही सबसिडी को गलत ठहराया है। माननीय न्यायालय ने अगले दस वर्षो में इस सबसिडी को
क्रमबद्ध रूप से समाप्त करने के निर्देश भी दिये है। उक्त निर्णय के पूर्व में
शाहबानों प्रकरण में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत गुजारा भत्ता देने के निर्णय
की याद ताजा हो जाती है।
(लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं पूर्व नगर सुधार न्यास अध्यक्ष है)
(साई फीचर्स)
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