कमल नाथ के खिलाफ
फैसला सुरक्षित
(सुरेंद्र
जायस्वाल)
जबलपुर (साई)।
महाकौशल के क्षत्रप और 1980 से लगातार (1997 का उपचुनाव छोड़कर) छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र
का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय मंत्री कमल नाथ के खिलाफ भाजपा के
प्रदेश के पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह द्वारा लगाई गई याचिका पर न्यायालय ने
बहस पूरी होने के उपरांत फैसला सुरक्षित रख लिया है।
समाचार एजेंसी ऑफ
इंडिया को प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की युगलपीठ
ने केन्द्रीय मंत्री व छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर
उभयपक्षों की बहस पूरी होने के साथ ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामला
भाजपा के पराजित प्रत्याशी चौधरी चन्द्रभान सिंह द्वारा निर्वाचन को कठघरे में रखे
जाने से संबंधित है। शुक्रवार को प्रशासनिक न्यायाधीश कृष्ण कुमार लाहोटी व जस्टिस
विमला जैन की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
उधर प्रशासनिक
न्यायाधीश कृष्ण कुमार लाहोटी व जस्टिस विमला जैन की युगलपीठ ने नेता प्रतिपक्ष और
विदिशा सांसद सुषमा स्वराज के खिलाफ राजकुमार पटेल द्वारा दायर चुनाव याचिका पर
सुनवाई १४ सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है।
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