वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रशिक्षण
(शिवेश नामदेव)
सिवनी (साई)। वन अधिकार अधिनियम 2006 के
अंतर्गत वन अधिकार समिति के सचिव एवं ग्राम पंचायत के सचिवों को पर्यावरणीय
मुद्दों एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता
) अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन हेतु उपखण्ड स्तरीय एवं
वनाधिकार समितियों के सदस्योें का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 18 से 23 फरवरी 2013
तक आयोजन की श्रृंखला में प्रथम प्रशिक्षण दिनांक 18 फरवरी 2013 को प्रातः 9ः30
बजे से 5ः30 बजे तक जिला पंचायत सिवनी के सभाकक्ष में सम्पन्न हुआ। इस प्रशिक्षण
के प्रथम चरण पर्यावरणीय मुद्दे पर पर्यावरण विद श्री प्रदीप शर्मा, आर्थिक योजनकार एवं समन्वयक वन अधिकार
योजना एवं श्री आलोक नायक, शोघ
अधिकारी, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल
द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन आजीविकास से संबंधित मुद्दों पर व्याख्यान
दिया गया। साथ ही श्रीमती प्रियंका दास, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी
द्वारा ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण विषय पर, श्री वाय.पी.सिंह, वनमण्डलाधिकारी, उत्तर
सिवनी वनमण्डल एवं विषय विशेषज्ञ श्री एच.के.त्रिवेदी, कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन, श्री आर.बी.सिंह, उपवनमण्डलाधिकारी, डा.श्रीमती जे.पी.जैन, पशु चिकित्सा अधिकारी, श्री रवि गजभिये, उपसंचालक, मत्स्योद्योग एवं श्री टी.सी.मर्सकोले, सहायक कृषि विस्तार अधिकारी, सिवनी द्वारा क्रमशः जल संसाधन, पशुपालन, मत्स्योद्योग, कृषि एवं मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं
पर अपना व्याख्यान दिया गया।
प्रशिक्षण के द्वितीय चरण अनुसूचित जनजाति
और अन्य परम्परागत न निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 संशोधन नियम, 2012 के प्रावधानों एवं प्रक्रिया का
प्रशिक्षण जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय तथा वन अधिकार समिति के सदस्यों को
मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में वन अधिकारी
संशोधन नियम 2012 अंतर्गत संस्थाओं की भूमिका एवं कार्य, वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप, संशोधित नियम 2012 के संदर्भ में वन
अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजन एवं संशोधित नियम के तहत नवीन
व्यक्तिगत एवं सामुहिक दावे प्राप्त करने की प्रक्रिया पर जिले के मास्टर टेªनर्स द्वारा पावर पाईंट के माध्यम से
प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में जनप्रतिनिधि के रूप में श्रीमती किरण अवधिया, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, सिवनी, श्रीमती रैनवती मानेश्वर, सदस्य जिला पंचायत, सिवनी, श्री गहन सिंह भलावी, सदस्य जिला पंचायत आदि प्रमुख रूप से
उपस्थित रहे।
इसी श्रृंखला में दिनांक 19 फरवरी 2013 को
उपखण्ड केवलारी में उत्कृष्ट विद्यालय केवलारी में वन अधिकार अधिनियम 2006 के
अंतर्गत वन अधिकार समिति के सचिव एवं ग्राम पंचायत के सचिवों को पर्यावरणीय मुद्दों
एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता )
अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन हेतु उपखण्ड स्तरीय एवं
वनाधिकार समितियों के सदस्योें का एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। इस प्रशिक्षण
में एप्को भोपाल के परियोजना समन्वयक
श्री प्रदीप शर्मा एवं शोघ अधिकारी श्री आलोक नायक तथा श्री के.बी.सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी
द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन आजीविका से संबंधित मुद्दों पर अपना
व्याख्यान दिया गया। इसी प्रकार विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री आर.बी.सिंह, उपवनमण्डलाधिकारी, श्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, केवलारी, श्री एस.आर.गुप्ता, वरिष्ठ कृषि अधिकारी, श्री एच.एस.मसराम, मत्स्य निरीक्षक, डा.एम.के.जैन, पशुचिकित्सा विभाग, श्री एम.एल. राजपूत, उद्यानिकी विभाग एवं श्री आर.के.बोकड़े, रेशम विभाग द्वारा विभागीय योजना से
संबंधित व्याख्यान दिये गये। प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में प्रशिक्षण के द्वितीय
चरण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत न निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 संशोधन नियम,
2012
के प्रावधानों एवं प्रक्रिया का प्रशिक्षण उपखण्ड स्तरीय तथा वन अधिकार समिति के
सदस्यों को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में वन
अधिकारी संशोधन नियम 2012 अंतर्गत संस्थाओं की भूमिका एवं कार्य, वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप, संशोधित नियम 2012 के संदर्भ में वन
अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजन एवं संशोधित नियम के तहत नवीन
व्यक्तिगत एवं सामुहिक दावे प्राप्त करने की प्रक्रिया पर जिले के मास्टर टेªनर्स द्वारा पावर पाईंट के माध्यम से
प्रशिक्षण दिया गया। अंत में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सिवनी
श्री अशोक शेण्डे द्वारा वन अधिकार अधिनियम के संदर्भ में ग्रामसभाओं की कार्यवाही
की वीडियोग्राफी करायी जाकर इसकी साफ्ट कापी उपलब्ध कराने एवं वन अधिकार अधिनियम
अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावे पूर्ण कराने हेतु संशोधित नियम 2012 अनुसार
कार्यवाही की अपेक्षा समस्त उपखण्ड स्तरीय एवं वन अधिकार समिति सदस्यों से की गई।
उक्तानुसार प्रशिक्षण की श्रृंखला में
दिनांक 20 फरवरी 2013 को उपखण्ड बरघाट में जनपद पंचायत के सभाकक्ष में प्रातः 9ः30
बजे से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन अधिकार समिति के सचिव एवं ग्राम
पंचायत के सचिवों को पर्यावरणीय मुद्दों एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन
निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के
क्रियान्वयन हेतु उपखण्ड स्तरीय एवं वनाधिकार समितियों के सदस्योें का एक दिवसीय
प्रशिक्षण आयोजित है।
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