सड़कों का सीना
रोंदते वाहनों पर लगाई जाए रोक
(ब्यूरो कार्यालय)
लखनादौन (साई)।
आदिवासी बहुल्यक्षेत्र घन्सौर में सड़क की जर-जर हालात का जिम्मेदार कौन है इसका
प्रमाण गत दिवस थाना प्रभारी घन्सौर को दिए ज्ञापन में युवाओं ने दिया।
गौरतलब है कि झाबुआ
पांवर प्लांट आने के पूर्व, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के गावों को घन्सौर से जोड़ दिया गया था। इस कारण यह
क्ष़ेत्र, रोड व
आवागमन के लिए सरल व सुचारू हो चुका था। पर झाबुआ पावर प्लांट के स्थापित होते ही
इन रोडो का हाल बेहाल हो गया जिसका कारण ज्ञापन में लिखा गया है। ज्ञापन में
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ग्रामीण सड़को में झाबुआ पावर प्लांट के अतिभारी
वाहनों का परिवहन प्रतिबंधात्मक करने हेतु आवेदन दिया गया है।
झाबुआ पावर प्लांट
जो कि एक निजी क्षेत्र का निर्माणााधीन विधुत कारखाना है, के निर्माण व अन्य
गतिविधियों के कारण आदिवासी जनजाति बाहुल्य घंसौर ब्लाक की अधिकांश प्रधानमंत्री
ग्रामीण सड़क योजना की सड़कंे विनाश की कगार पर पहुंच गई हैं। ज्ञापन में लिखा गया
है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़को की भार वहन क्षमता अधिकतम 8 से 10 टन वजन की होती है, जबकि झाबुआ पावर
प्लांट के निर्माण व अन्य गतिविधियों के कारण जो वाहन इन सड़को पर चल रहे है उनका
वजन 8 से लेकर 200 टन तक है। इसी
कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़को की धज्जिया उड़ रही है एवं सड़क जो कि
ग्रामीण जन मानस के उपयोग हेतु बनाई गई थी, वह प्लांट के अतिभारी वाहनो के कारण बर्बाद
हो चुकी है।
थाना प्रभारी को
सौंपे गये ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारी वाहन इन सड़को पर चल रहे है
जिस कारण बड़े-बड़े गड्डे हो गये है व सड़क का संपूर्ण हिस्सा चलने लायक भी नही रह
गया है। घन्सौर से नयेगांव जक्शंन, दुर्जनपुर से बगदरी, पनारझिर से मेहता
सहित बहुत सी ऐसी सड़के है जो कि झाबुआ पावर प्लांट के विकास की भेंट चढ़ चुकी है।
इस कारण संपूर्ण ग्रामीण, किसान, पढऩे वाले छात्र सहित आवागमन करने बाले
राहगीर परेशान व दुखी है।
जनहित में विनम्र
अनुरोध किया गया है कि उक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़को में तुरंत ही
भारी बाहनों का परिवाहन प्रतिबंधित किया जाये एवं जो सड़के झाबुआ पावर प्लांट के
द्वारा बर्बाद की गई है जिससे कि दुर्घटनाये निरंतर बढ़ी व जन संपत्ति का व्यापक
नुकसान हुआ है, के लिए
झाबुआ पांवर प्लांट पर शासकीय जन संपत्ति के नुकसान के लिए भारतीय दंड संहिता के
अंतर्गत अपराघ पंजीबद्ध कर उक्त सड़को को झाबुआ पावर प्लांट के भारी वाहन परिवहन से
मुक्त कराया जाय।
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