सर्वोच्च न्यायालय
के निर्देशों की उड़ी धज्जियां!
(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। लखन
कुंवर की नगरी में आज जनता की अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुंबई से
अनेक कलाकारों ने शिरकत की। रात लगलग पौने दस बजे आरंभ हुए इस कार्यक्रम ने जिले
में धारा 144 के साथ ही
साथ सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्देशों को भी धता बता दिया गया जिसमें यह कहा गया
था कि रात दस बजे के उपरांत डीजे ना बजाया जाए।
भाजपा के मण्डल
अध्यक्ष नरेश सेन ने दूरभाष पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि लखन कुंवर की
नगरी में आज संपन्न हो रहे जनता की अदालत के कार्यक्रम में समयसीमा को लेकर उनके
द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकरी लखनादौन और कोतवाली लखनादौन में आवेदन देकर यह जानना
चाहा कि आखिर इस कार्यक्रम के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति कितने बजे तक के
लिए दी गई है।
उन्होंने बताया कि
सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश होने के बाद भी लखनादौन में प्रशासन ने
अघोषित रूप से इस कार्यक्रम में अपनी मौन सहमति दी जा रही है जो निंदनीय है। इस
संबंध में जब एसडीएम लखनादौन (9425466930) से संपर्क करने का प्रयास किया गया
तो सदा की ही भांति उनका मोबाईल बंद मिला।
वहीं जब इस संबंध
में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (9425642965) से संपर्क किया गया तो उन्होंने दो
टूक शब्दों में यह कह दिया कि इस संबंध में जो भी जानकारी लेना है वह एसडीएम से ही
ली जाए।
इस संबंध में
एसडीएम लखनादौन ही बता पाएंगे कि अनुमति कितने बज तक की दी गई है।
भरत यादव, जिला कलेक्टर, सिवनी
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें