मनरेगा के दोषियों पर कार्यवाही के निर्देश
(ब्यूरो कार्यालय)
जबलपुर (साई)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सिवनी के बहुचर्चित मनरेगा जॉब
कार्ड घोटाले की जांच और उसमें दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश
दिए हैं। कलेक्टर सिवनी को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है।
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाकर्ता सिवनी निवासी
समाजसेवी बलराम सिंह बघेल का पक्ष अधिवक्ता नरेन्द्रनाथ त्रिपाठी ने रखा। उन्होंने
दलील दी कि सिवनी में 2009 से 2012 के बीच मनरेगा के जॉब कार्ड की आड़ में जमकर फर्जीवाड़े को
अंजाम दिया गया। जिसमें पूर्व सरपंच दसरूलाल गौंड, रामखिलौना बाई, राधेश्याम बघेल
और पंचायत सचिव जागेश्वर की मिलीभगत रही।
इस मामले की शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने ठोस कार्यवाही
सुनिश्चित नहीं की। इस वजह से सैकड़ों फर्जी नामों से मनरेगा की राशि हड़पने वाले
बेखौफ मुंह चिढ़ाते घूम रहे हैं। वहीं जिन वास्तविक हकदारों के नामों का दुरूपयोग
कर राशि निकाल ली गई वे हाथ मलते रह गए। दरसअल, इसी रवैये के खिलाफ न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण ली गई।
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