उच्चाधिकारियों से क्यों झूठ बोल रहे हैं डॉ.गर्ग
प्रभारी आयुष अधिकारी डॉ.गर्ग को भोपाल तलब किया 28 को
(पीयूष भार्गव)
सिवनी (साई)। प्रभारी जिला आयुष अधिकारी डॉ.सतीश दत्त गर्ग द्वारा
सूचना के अधिकारों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगता है आवेदकों के द्वारा
आरटीआई कानून के तहत जानकारी मांगने पर जानकारी न देना इनकी फितरत में आ चुका है।
जब प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील की जाती है तो ऊपर से जानकारी देने के निर्देश
जारी कर दिए जाते हैं।
इस तरह के दो वाक्ये पहले भी प्रकाश में आ चुके हैं और समाचार एजेंसी
ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें प्रसारित भी किया जा चुका है। हाल ही में एक अन्य आवेदक
को आयुष विभाग भोपाल के सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा चाही गई
जानकारी और अभिलेख तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
संचालनालय आयुष विभाग भोपाल के सहायक लोक सूचना अधिकारी और विशेष
कर्तव्यस्थ अधिकारी के एक मार्च के पत्र क्रमांक 6/सू.सेल/2014/153-154 में कहा
गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी चाही गई
थी, किन्तु लोक सूचना अधिकारी एवं जिला आयुष अधिकारी सिवनी द्वारा पांच
फरवरी के पत्र क्रमांक 2014/15 में कहा गया है कि इस अधिनियम की धारा आठ के तहत
आती है जो निषिद्ध अभिलेखों की श्रेणी में है, अतः जानकारी देना संभव नहीं है।
आदेश में आगे कहा गया है कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी में यह
उल्लेख है कि डॉ.सतीश दत्त गर्ग के वेतन एवं उपस्थिति से संबंधित तथा सेवा
पुस्तिका की जानकारी चाही गई है, जो इस अधिनियम की धारा आठ के
अंतर्गत निषिद्ध श्रेणी में नहीं आता है। आदेश में लोक सूचना अधिकारी तथा जिला
आयुष अधिकारी को पुनः निर्देशित किया गया है कि अपीलार्थी को बिन्दुवार चाही गई
जानकारी एवं अभिलेख तत्काल उपलब्ध कराए जाएं।
आदेश के अंत में यह भी कहा गया है कि उक्त कार्यवाही का प्रतिवेदन
संचालक, आयुष विभाग के समक्ष एक सप्ताह में अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाए, एवं जिला आयुष अधिकारी को स्वयं 28 मार्च को संचालनालय के कार्यालय
में कार्यालयीन समय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
इस पत्र की प्रतिलिपि आवेदक को भेजकर यह सूचित किया गया है कि वे भी
28 मार्च को आयुष संचालनालय में स्वयं आकर संचालक आयुष विभाग के समक्ष उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।
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