मंगलवार, 4 अक्टूबर 2011

गृह मंत्रालय ने कसा आईपीएस पर शिकंजा


गृह मंत्रालय ने कसा आईपीएस पर शिकंजा

संपत्ति का ब्योरा जमा करें 10 तक

(ब्यूरो कार्यालय)

नई दिल्ली। अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देने से बच रहे भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों को गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक, अफसरों से कहा गया है कि अगर उन्होंने 2010 का अपना ब्यौरा 10 अक्टूबर तक दाखिल नहीं किया, तो न केवल भविष्य में दूसरी जगह तैनाती के लिए उन्हें सतर्कता मंजूरी नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके नाम भी सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।

मंत्रालय ने अफसरों से यह भी कहा है कि अपने ब्यौरे में अपनी संपत्ति की स्पष्ट और विस्तृत जानकारी दें। काम चलाऊ भाषा का इस्तेमाल न करें। मंत्रालय के परिपत्र के मुताबिक, जिन अफसरों ने 10 अक्टूबर तक 2010 के लए अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, उनके नाम मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे।

कोई टिप्पणी नहीं: