एक आईडिया जो बदल दे आपकी दुनिया . . . 17
अधिग्रहण की खबरों से गिर गए थे आईडिया के शेयर
साल की शुरूआत में आईडिया सेल्युलर के शेयर में आई थी 4.52 फीसदी की गिरावट
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। दूरसंचार सेवा प्रदाता कम्पनी आईडिया सेल्युलर द्वारा विलय और अधिग्रहण सम्बंधी नियमों का उल्लंघन करने की खबर आने और छह सर्किलों में उनके लाइसेंस रद्द किए जाने की आशंका के बीच इस साल के आरंभ में इसके शेयरों में बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में 4.84 फीसदी की गिरावट देखी गई। उस वक्त कहा जा रहा था कि अक्टूबर 2008 में स्पाइस टेलीकॉम के अधिग्रहण में अनियमितता बरतने के कारण आईडिया पर 300 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दूरसंचार विभाग से कहा था कि कानून के मुताबिक लाइसेंस हासिल करने वाली कम्पनी तीन साल तक हिस्सेदारी नहीं बेच सकती है, जिसका आईडिया और स्पाइस ने उल्लंघन किया है।
महाधिवक्ता ने विभाग से कहा है कि चूकि स्पाइस को जनवरी 2008 में ही लाइसेंस आवंटित किया जा चुका था। इसलिए इसलिए सेवा शुरू नहीं किये जाने के कारण स्पाइस का अधिग्रहण करने वाली आइडिया को 300 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आईडिया और स्पाइस को 25 जनवरी, 2008 को क्रमशः दो और चार सर्किलों के लाइसेंस आवंटित किए गए थे, इसलिए दोनों कम्पनियां जनवरी 2011 तक विलय नहीं कर सकती थीं। आईडिया ने 2008 में स्पाइस कम्युनिकेशंस में बहुमत हिस्सेदारी खरीद ली थी।
कानून अधिकारी ने कहा कि कम्पनी ने एक ही सर्किल में दो कम्पनियों में 10 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी रखकर भी कानून का उल्लंघन किया है। आईडिया ने एक बयान जारी कर हालांकि कानून का उल्लंघन करने के आरोप को खारिज किया है और कहा है कि दूरसंचार विभाग की अनुमति से विलय किया गया था।
(क्रमशः जारी)
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