बुधवार, 8 फ़रवरी 2012

एक्जिट पोल पर तीन तक रोक


एक्जिट पोल पर तीन तक रोक

(यशवंत श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोआ विधानसभाओं का चुनाव होने तक एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर तीन मार्च तक रोक लगा दी है। समाचार पत्र और समाचार चेनल्स आदि अब एग्जिट पोल को न प्रकशित कर पाएंगे और ना ही प्रसारित। यह रोक तीन मार्च शाम तक जारी रहेगी।
आयोग ने इस आशय की अधिसूचना जारी करते हुए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १२६ के तहत प्रत्येक चरण में मतदान समाप्त होने से पहले की ४८ घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर किसी भी रूप में जनमत सर्वेक्षण के प्रसारण पर भी रोक लगा दी है। एग्जिट पोल पर रोक तीन मार्च की शाम साढ़े पांच बजे तक इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया दोनों पर लागू होगी जबकि जनमत सर्वेक्षण पर रोक केवल इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए है।

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