वोडाफोन मामले में सरकारी अर्जी खारिज
(ब्यूरो)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कम्पनी वोडाफोन कर मामले में सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कल अपने फैसले में आयकर विभाग से कहा कि वह वोडाफोन द्वारा जमा कराये गए ढाई हजार करोड़ रुपये चार प्रतिशत ब्याज के साथ दो महीने के अंदर लौटाए।
इस मामले में बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करने वाले उच्चतम न्यायालय के पहले के आदेश पर सरकार ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स और हचिसन ग्रुप के बीच विदेश में हुए बारह अरब डॉलर के सौदे पर ग्यारह हजार करोड़ रुपये का कर लगाने का आयकर विभाग को कोई अधिकार नहीं है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने चार प्रतिशत ब्याज के साथ ढाई हजार करोड़ रुपये कल कम्पनी को लौटा दिए। इस बीच, सरकार ने आयकर कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके अनुसार इस प्रकार के विलय तथा अधिग्रहण पर वर्ष १९६२ से कर लगाया जा सकता है।
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