कापीराईट संशोधन विधेयक पारित
(प्रियंका श्रीवास्तव)
नई दिल्ली (साई)। राज्यसभा ने कल कॉपीराइट
संशोधन विधेयक २०१० पारित कर दिया। इसके तहत कॉपीराइट अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन
किये गए हैं। इस विधेयक से व्यावहारिक कठिनाइयां दूर होंगी और डिजिटल वर्ल्ड तथा इन्टरनेट
से जुड़े नये मुद्दों का समाधान मिल सकेगा।
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा
पेश किये गए इस विधेयक में १९५७ में मूल रूप से पारित किये गए भारतीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय
मानकों और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के प्रावधानों के अनुरूप बनाने की व्यवस्था है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार कापी राईट के संबंध में एक ऐसा संशोधन लाई है,
जो आर्टिस्ट हैं, जो लिरिसिस्ट है, जो म्युजिक कम्पोजर है, उसको अब भागीदारी मिलेगी
रॉयल्टिज में।
उन्होंने कहा कि अमूमन यह होता था कि जो प्रोड्यूसर
थे वो सभी राइट्स एसाइन करवा लेते थे और उसके बाद फिर दूसरे मिडियम्स में यूज करके,
कोई रॉयल्टी जो ओरिजनल आर्टिस्ट हैं उनको नहीं मिलती थी। चर्चा शुरू करते हुए मनोनीत
सदस्य और प्रख्यात गीतकार जावेद अख्तर ने शिकायत की कि गीतों पर कंपनियों का अधिकार
हो जाता है और लेखकों तथा गायकों को उनकी व्यावसायिक सफलता से कोई खास लाभ नहीं मिलता।
फिल्म अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी सदस्य जया बच्चन ने गीतों और संगीत की बड़े पैमाने
पर हो रही चोरी का जिक्र करते हुए सदन से अनुरोध किया कि विधेयक में इस मुद्दे का हल
निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए।
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