होगा प्रभात के घर
अदालत का समन चस्पा
(राजेश शर्मा)
भोपाल (साई)।
मध्यप्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह राहुल द्वारा दायर मानहानि
प्रकरण में अदालत में हाजिर नहीं होने पर भोपाल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज
कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद प्रभात झा एवं अन्य तीन नेताओं के
आवास पर सम्मन चस्पा करने के साथ ही समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना प्रकाशित
करने के आदेश दिया हैं।
न्यायाधीश ने इस
मामले में कल हुई सुनवाई के दौरान ये निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई की अगली
तिथि तीस नवंबर तय की है। मामले में झा के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकुमार
सिंह चौहान, कुंवर सिंह
एवं शरदेन्दु तिवारी को पक्षकार बनाया गया है और अदालत ने इन सबके खिलाफ अखबारों
में सूचना प्रकाशित करने सहित उनके आवास पर सम्मन चस्पा करने के आदेश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद झा ने विपक्ष के नेता सिंह पर आरोप लगाया
था कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए सीधी जिले के चुरहट गांव में गरीब
आदिवासियों की जमीन हड़प ली है जिसकी वजह से सीधी जिले के किसान भुखमरी से जूझ रहे
हैं। भाजपा नेताओ ने इस मामले में अनुसूचित जनजाति आयाग में भी शिकायत की थी।
इस पर विपक्ष के
नेता सिंह ने भोपाल जिला अदालत में करोड़ों रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया
है। अदालत ने प्रतिवादियों की उपस्थिति के लिए कई बार सम्मन जारी किए लेकिन सम्मन
तामील नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीवास्तव ने कल इनके
खिलाफ सम्मन तामीली के लिए उनके घर पर सम्मन चस्पा करने और समाचार पत्रों में
सूचना प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं।
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