ओला पीड़ितों को राहत के संबंध में
निर्वाचन आयोग के निर्देश
(सोनल सूर्यवंशी)
भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश में ओला
पीड़ितों को जनहानि, पशुहानि एवं मकान
क्षति के लिये सहायता वितरण किए जाने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है
कि इसमें आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। बहरहाल इसके संबंध में आयोग ने कुछ शर्तें
रखी हैं।
इसके अनुसार राहत वितरण का कार्य
मुख्यमंत्री/मंत्रियों के नाम के बिना किसी भी घोषणा अथवा प्रचार के बगैर किया
जाना चाहिये। राहत वितरण में अधिकतम पारदर्शिता बरती जाये और गाँव में
हितग्राहियों की सूची प्रकाशित की जाये। सिर्फ शासकीय अधिकारी बैंक के माध्यम से
चेकों का वितरण प्रभावित परिवारों को करेंगे और कोई भी राजनैतिक कार्यकर्ता
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं होगा।
आयोग ने कहा है कि राहत कार्य में
राजस्व कर्मचारियों के संलग्न होने से निर्वाचन संबंधी कार्यों की गति में कोई कमी
नहीं आनी चाहिये। अतरू इस कार्य के लिये कलेक्टरों को राहत वितरण में मदद के
उद्देश्य से ग्रामीण तथा कृषि विभाग का सहयोग लिया जाना चाहिये जिनके पास मैदानी
अमला होता है।
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