(संतोष पारदसानी)
भोपाल (साई)। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों की राय और प्रतिक्रिया के बाद निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा नाम-निर्देशन पत्रों के साथ दाखिल किये जाने वाले शपथ-पत्र के सार भाग- दो की सूचना के प्रचार-प्रसार के मौजूदा तरीके में परिवर्तन किया है।
अभी आयोग के निर्देश के अनुसार शपथ-पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किये जाते हैं। शपथ-पत्रों की पूर्ण हार्ड प्रतियाँ सूचना के प्रचार-प्रसार के लिये रिटर्निंग ऑफिसर के सूचना-पटल पर प्रदर्शित की जाती है। यदि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) का कार्यालय रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) के कार्यालय से भिन्न स्थान पर हो तो शपथ-पत्रों में से प्रत्येक की कॉपी एआरओ के कार्यालय के सूचना-पटल पर भी प्रदर्शित की जाती है। आरओ और एआरओ के कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर होने पर शपथ-पत्रों की प्रतियाँ निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित की जाना होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आरओ से शपथ-पत्रों की प्रतियों की माँग करता है तो उसको प्रतियाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं।
आयोग से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से यह माँग की गई कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा दाखिल शपथ-पत्र में घोषित जानकारी निर्वाचकों को अपेक्षाकृत अधिक आसानी से पहुँच सके, इसके लिये उसका अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करवाया जाये। इस पर आयोग द्वारा राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से प्रतिक्रिया प्राप्त कर विचार किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार अधिकांश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शपथ-पत्र का सार हिस्सा निर्वाचन क्षेत्र के भिन्न-भिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने के पक्ष में रहे।
निर्वाचन आयोग ने इस मामले में समुचित विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि शपथ-पत्र के सार भाग-दो की सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये मौजूदा तरीके के अलावा सात अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी प्रदर्शित किये जायें। जिन स्थानों पर यह सूचना प्रदर्शित होगी, उनमें (1) कलेक्ट्रेट, (2) जिला परिषद कार्यालय, (3) एसडीएम कार्यालय, (4) पंचायत समिति कार्यालय (यानि ब्लॉक कार्यालय), (5) निर्वाचन क्षेत्र में नगरीय निकाय या निकायों के कार्यालय, (6) तहसील/तालुका कार्यालय और (7) पंचायत कार्यालय शामिल हैं।
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