15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक बंद
रहेंगी शराब की दुकानें
(संतोष पारदसानी)
भोपाल (साई)। लोकसभा निर्वाचन-2014
के तहत भोपाल लोकसभा क्षेत्र के लिए 17 अप्रैल को मतदान होगा। इस परिप्रेक्ष्य में
15 अप्रैल की शाम 6रू00 बजे से 17 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक और में मतगणना दिवस
16 मई को भी सम्पूर्ण भोपाल जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर
निशांत वरवड़े ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर ने जारी आदेश में साफ किया
है कि 15 अप्रैल सांय 6ः00 बजे से 17 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक और मतगणना 16 मई
के दिन को सम्पूर्ण जिले में शुष्क दिवस के तहत सभी लायसेंसी मदिरा विक्रय
केन्द्रों को बन्द रखने और शराब का क्रय-विक्रय एवं वितरण आदि को पूर्णतरू
प्रतिबंधित किया गया है। शुष्क अवधि में मदिरा के किसी भी फुटकर बिक्री की दुकान, होटल बार, रेस्टोरेंट बार, क्लब बार और मदिरा बेचने परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों
द्वारा किसी भी व्यक्ति को मदिरा बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर
मालिकाना क्लबों, स्टार होटलों, रेस्टोरेंट आदि और किसी के भी द्वारा चलाये जाने वाली होटलों
को भी मदिरा परोसने की अनुमति नहीं होगी। शुष्क दिवसों के दौरान मदिरा के
व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्तु परिसर में मदिरा के भंडारण पर
सख्ती से रोक रहेगी। इस आदेश को पालन कराने के लिए पुलिस, आबकारी सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया
है।
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