सोशल नेटवर्किंग वेब साईट्स पर कसा कोर्ट का शिकंजा
(सुमित माहेश्वरी)
नई दिल्ली (साई)। राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फेसबुक, याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और यू-ट्यूब सहित 21 सोशल नेटवर्किंग साइटों को आपत्तिजनक सामग्री के चलते मुकदमे का सामना करने का नोटिस दिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को जरूरी कदम उठाने को कहा है। साथ ही 13 जनवरी तक रिपोर्ट तलब की है।
गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही इन साइटों के खिलाफ कोर्ट में मामला दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फेसबुक, गूगल और यू-ट्यूब को ‘धर्म विरोधी‘ या ‘असामाजिकश् सामग्री को वेबसाइट पर दिखाने के लिए मना किया था। कोर्ट का कहना था कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है।


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